स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ईएसआईसी (ESIC) अस्पताल नहीं है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों (Private Hospital) में इलाज के लिए जा सकता है.
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नई दिल्ली: स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ईएसआईसी (ESIC) अस्पताल नहीं है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों (Private Hospital) में इलाज के लिए जा सकता है. गुरुवार को आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई.
श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार, नए क्षेत्रों में भी ESI योजना का विस्तार करने के परिणाम स्वरूप ईएसआई लाभार्थियों की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में अब ईएसआई सदस्यों को उनके अपने घर के आसपास ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
इसमें कहा गया है, 'इस समय कुछ क्षेत्रों में ESI के अस्पताल, डिस्पेंसरी या इन्श्युर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (IMP) के 10 किलोमीटर के दायरे में न होने के चलते लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है. ऐसे में ईएसआई लाभार्थियों को अब देश में ईएसआईसी के पैनल में शामिल अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है. इसके लिए लाभार्थी को किसी ESIC अस्पताल से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी.'
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मंत्रालय के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में लाभार्थियों को ओपीडी सेवाओं को मुफ्त प्राप्त करने के लिए वहां जाना होगा और अपना ESI पहचान पत्र या स्वास्थ्य पासबुक दिखाना होगा. इसके अलावा आधार कार्ड (Aadhaar Card) लेकर जाना भी जरूरी होगा. ऐसे लाभार्थी को OPD में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं के लिए किए गए भुगतान को वापस लेने की सुविधा होगी.
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यह सुविधा पाने के लिए लाभार्थी को डिस्पेंसरी या ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा. बयान के अनुसार, यदि लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है. तब पैनल में शामिल अस्पताल को 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से ईएसआई के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. ताकि लाभार्थियों को कैशलेस रहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके.
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