नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की चार दोषियों की जमानत
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नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की चार दोषियों की जमानत

नरसंहार की यह घटना गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में हुये अग्निकांड के एक दिन बाद की है

निचली अदालत ने सभी 29 आरोपियों को दोषी ठहराया था

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में चार दोषियों की जमानत मंजूर कर ली है. राज्य में 2002 में दंगों के दौरान हुए इस नरसंहार में 97 लोगों की मौत हो गई थी.

न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने चार दोषियों उमेशभाई सुराभाई भारवाड़, राजकुमार, पद्मेंद्रसिंह जसवंतसिंह राजपूत और हर्षद उर्फ मुंगडा जिला गोविंद छाड़ा परमार की जमानत मंगलवार को मंजूर कर ली.

नरसंहार की यह घटना गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में हुये अग्निकांड के एक दिन बाद की है. इस घटना में अहमदाबाद के नरोदा पाटिया क्षेत्र में 28 फरवरी 2002 को भीड़ ने 97 लोगों की हत्या कर दी थी.

गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले साल 20 अप्रैल को इस मामले के 29 आरोपियों में से 12 को दोषी ठहराया था और भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोदनानी सहित 17 अन्य को बरी कर दिया था. निचली अदालत ने सभी 29 आरोपियों को दोषी ठहराया था.

(इनपुट-भाषा)

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