लहसुन को मसाला मानें या सब्जी? बहस छिड़ी तो हाई कोर्ट तक पहुंच गई, हो गया फैसला
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लहसुन को मसाला मानें या सब्जी? बहस छिड़ी तो हाई कोर्ट तक पहुंच गई, हो गया फैसला

Garlic Spice Or Vegetable: देसी किचन में खूब इस्तेमाल होने वाला लहसुन मसाला है या सब्जी? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने जानिए क्या फैसला सुनाया है.

लहसुन को मसाला मानें या सब्जी? बहस छिड़ी तो हाई कोर्ट तक पहुंच गई, हो गया फैसला

Garlic News: लहसुन को क्या माना जाए, मसाला या सब्जी? किचन में तो लहसुन मसाले की तरह इस्तेमाल होता है लेकिन वनस्पति विज्ञान इसे सब्जियों की श्रेणी में रखता है. लहसुन को सब्जियों के उस परिवार का हिस्सा माना जाता है जिसमें प्याज, लीक और शैलोट्स आते हैं. मसाला बनाम सब्जी की बहस पिछले दिनों अदालत तक पहुंच गई. अब कोर्ट का फैसला आया है.

दरअसल, 2015 में मध्‍य प्रदेश के मार्केट बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया. लहसुन को प्रमोट करके सब्जियों की कैटेगरी में डाल दिया गया. वह बात अलग थी कि कुछ ही समय में कृषि विभाग ने यह आदेश रद्द करते हुए लहसुन को फिर से मसाले का दर्जा दे दिया. दलील यह दी गई कि कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, 1972 में लहसुन को मसाला कहा गया है.

अदालत में बार-बार हुई बहस

कृषि विभाग के फैसले से कमीशन एजेंट बिफर गए. 2016 में आलू प्याज लहसुन कमीशन एजेंट एसोसिएशन ने आदेश को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में चुनौती दी. सिंगल जज की बेंच ने एसोसिएशन के हक में फैसला दिया, यानी लहसुन को सब्जी माना. कोर्ट का फैसला कारोबारियों को रास नहीं आया. उनका तर्क था कि फैसले से किसानों के बजाय कमीशन एजेंट्स को ज्यादा फायदा हुआ.

याचिकाकर्ता ने जुलाई 2017 में रिव्यू पिटीशन दायर की. इस बार मामला HC के दो जजों की बेंच के सामने आया. जनवरी 2024 में इस बेंच ने पिछले फैसले को पलट दिया यानी अब कहा कि लहसुन मसाला है. ऑर्डर में कोर्ट ने कहा कि शुरुआती फैसले से मुख्य रूप से व्यापारियों को लाभ होता, न कि लहसुन उगाने वाले किसानों को.

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आखिरकार कोर्ट ने कर दिया फैसला

लहसुन व्यापारियों और कमीशन एजेंट्स कहां चुप बैठने वाले थे. मार्च में दो जजों वाली बेंच के फैसले का रिव्यू करने की अपील दाखिल की गई. अब इंदौर बेंच ने फरवरी 2017 वाले फैसले को ही बरकरार रखा. यानी 2015 में मार्केट बोर्ड ने जो फैसला लिया था, लहसुन पर वही लागू होगा. साफ शब्दों में कहें तो हाई कोर्ट ने ताजा फैसले में लहसुन को सब्जी करार दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स में कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि 'बाजार की स्थापना किसानों और विक्रेताओं के हित में की गई है, ताकि उन्हें अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिल सके, इसलिए, जो भी उप-नियम बनाए जाते हैं या संशोधित किए जाते हैं, उन्हें किसानों के हित में माना जाएगा.' HC ने कहा कि लहसुन एक सब्जी है क्योंकि यह जल्दी खराब होने वाली वस्तु है.

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लहसुन पर HC की इंदौर बेंच के हालिया फैसले के बाद, इसे सब्जी और मसाला दोनों बाजारों में बेचा जा सकेगा.

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