आज से लागू होगा 'सवर्ण आरक्षण', किसे और कैसे मिलेगा लाभ, जानिए पूरी खबर
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आज से लागू होगा 'सवर्ण आरक्षण', किसे और कैसे मिलेगा लाभ, जानिए पूरी खबर

दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी बिल को मंजूरी दे दी थी. बिल पास होने के बाद गुजरात सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया था.

आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के परिवार इस आरक्षण के हकदार होंगे.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े या गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण आज (1 फरवरी) से लागू हो जाएगा. केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया था. इस प्रावधान के अनुसार, केंद्र सरकार 'आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है.' 

आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के परिवार इस आरक्षण के हकदार होंगे. 10 फीसदी आरक्षण को पाने के लिए क्या अर्हताएं हैं और किन प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़ेगी आइए इन पर डालते हैं एक नजर....... 

ये हैं जरूरी प्रमाण पत्र:
आय प्रमाण पत्र: जिन परिवारों की सालाना आय आठ लाख रुपये से कम है. उन्हें ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा.
जाति प्रमाण पत्र: सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतियोगियों को जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा. 
बीपीएल कार्ड: आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए साबित करना होगा कि आप सवर्णों में भी पिछड़े हुए हैं. इसके लिए सबसे बेहतर बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) कार्ड है. 
पैन कार्ड: शिक्षा और नौकरी में अब पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होता है. अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्‍द ही इसके लिए अप्‍लाई कर दें. 
आधार कार्ड: आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड होना भी जरूरी है. आधार कार्ड को भी नौकरी में अनिवार्य कर दिया गया है.
इनकम टैक्‍स रिटर्न: सवर्ण आरक्षण का लाभ लेने के लिए फॉर्म 16 के जरिये आप इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि आपकी आय आठ लाख रुपये से कम है.
बैंक पासबुक की कॉपी: आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आपको बैंक पासबुक की कॉपी और तीन महीने का बैंक स्‍टेटमेंट भी दिखाना पड़ सकता है. 
जनधन योजना का बैंक अकाउंट: आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट होना जरूरी है. दरअसल, जनधन योजना का लाभ उन्‍हीं खाताधारकों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं.

किन्हें मिलेगा सवर्ण आरक्षण का लाभ
जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम होगी.
जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन होगी.
जिनका घर 1000 स्क्वेयर फीट से कम क्षेत्रफल का हो.
अगर घर नगरपालिका में होगा तो प्लाट का आकार 100 यार्ड से कम होना चाहिए.
अगर घर गैर नगर पालिका वाले शहरी क्षेत्र में होगा तो प्लाट का आकार 200 यार्ड से कम होना चाहिए. 

आपको बता दें दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी बिल को मंजूरी दे दी थी. बिल पास होने के बाद गुजरात सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया था. ऐसा करना वाला गुजरात पहला राज्य बना. गुजरात के बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया था. 

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