TMC MP महुआ मोइत्रा ने पूर्व CJI पर की अभद्र टिप्‍पणी, विशेषाधिकार हनन का प्रस्‍ताव लाएगी सरकार
Advertisement
trendingNow1844813

TMC MP महुआ मोइत्रा ने पूर्व CJI पर की अभद्र टिप्‍पणी, विशेषाधिकार हनन का प्रस्‍ताव लाएगी सरकार

TMC सांसद Mahua Moitra ने सदन में पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने दबाव में आकर राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था. अब सरकार सांसद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी करने वाली है.

TMC MP महुआ मोइत्रा ने पूर्व CJI पर की अभद्र टिप्‍पणी, विशेषाधिकार हनन का प्रस्‍ताव लाएगी सरकार

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) के खिलाफ केंद्र सरकार विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) का नोटिस लाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ये नोटिस आर्टिकल 121 के तहत दिया जाएगा. दरअसल, महुआ मोइत्रा ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई (Ranjan Gogoi) के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. उन्होंने सदन में गोगोई के खिलाफ केस का बार-बार उल्लेख किया था. उस वक्त स्पीकर ने भी उन्हें ऐसा बोलने पर टोका था. लेकिन इसके बावजूद मोइत्रा ने इस बात को दोहराया था. महुआ ने कहा था कि केस के दबाव में आकर गोगोई ने राम मंदिर का फैसला दिया था.

हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि बयान सदन की कार्यवाही से हटाने (Expunge) के बाद विशेषाधिकार का नोटिस नहीं दिया जा सकता है. लेकिन सरकार के लोगों का कहना है कि ये मामला रिकॉर्ड में आ चुका है, इसीलिए कोई भी सांसद सदस्य जो उनके बयान से आहत हुआ हो, विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे सकता है. इसीलिए जब तक कोई नोटिस नहीं दे देता  तब तक इंतजार किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें:- 10 मिनट और सिर्फ 1 रुपया खर्च कर खुद कर सकते हैं AC की सर्विस, जानें कैसे

सरकार पर भी लगाए थे ये आरोप

गौरतलब है कि आज लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने सरकार पर कायरता को साहस के रूप में परिभाषित करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून लाना, अर्थव्यवस्था की स्थिति, बहुमत के बल पर तीन कृषि कानून लाना इसके उदाहरण हैं. इसके बाद मोइत्रा ने पूर्व CJI पर टिप्पणी करते हुआ कहा था कि न्यायपालिका अब पवित्र नहीं रह गई है. इस टिप्पणी का भाजपा सदस्यों और सरकार की ओर से विरोध किया गया था.

ये भी पढ़ें:- 3 लाख से भी कम में खरीद सकते हैं ये 2 धांसू कार, फीचर्स भी हैं कमाल

सभापति समेत इन लोगों ने जताई थी आपत्ति

संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया जा सकता. वहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने नियमों का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति व्यक्त की. इस पर पीठासीन सभापति एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि अगर महुआ मोइत्रा की बात में कुछ आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें:- राजनाथ की अपील पर खत्म हुआ गतिरोध, लोक सभा में शुरू हुई प्रस्ताव पर चर्चा

अब राज्य सभा सांसद हैं गोगोई

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर हुए थे. जिसके बाद उन्होंने 19 मार्च को राज्य सभा सांसद के रूप में शपथ ली थी. अपने रिटायमेंट से पहले उन्होंने राम मंदिर मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया था.

LIVE TV

Trending news