गुजरात में अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, कर्मचारियों को मिलेगा ओवरटाइम
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गुजरात में अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, कर्मचारियों को मिलेगा ओवरटाइम

राज्य सरकार ने यह भी साफ़ किया है कि दुकानों में ओवर टाइम करवाने पर कर्मचारियों को दुकान मालिकों को ओवर टाइम का भुगतान भी अलग से करना होगा.

गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने क्रन्तिकारी निर्णय लिया है.

अहमदाबाद: गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने क्रन्तिकारी निर्णय लिया है. अब राज्य में सभी दुकानें 24 घंटे खुली रह पाएंगी. जी हां, राज्य के उप मुख्यमंत्री नितित्न पटेल ने बुधवार को गांधी नगर में ऐलान किया कि अब पूरे राज्य में रात के दौरान भी होटल, स्टोर्स और रिटेलर्स की दुकानें खुली रह पाएंगी. 

राज्य सरकार ने यह भी साफ़ किया है कि दुकानों में ओवर टाइम करवाने पर कर्मचारियों को दुकान मालिकों को ओवर टाइम का भुगतान भी अलग से करना होगा. राज्य सरकार ने इस नियम को लागू करने से पहेले शॉप्स एंड एस्टाब्लिसमेंट कानून में भी जरूरी बदलाव करवा लिए हैं. गौरतबल है कि गुजरात में रात बारह बजे के बाद दुकानें कानून के तहत बंद करवाई जाती थी. 

राज्य सरकार ने यह भी खुलासा किया है कि अब जिन दुकानों में दस से कम कर्मचारी काम करते हैं. उन्हें अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन भी नही करवाना होगा. जबकि आपके कारोबार में 100 से ज्यदा कर्मचारी काम कर रहे हो तो आपको कैंटीन की सुविधा भी मुहैया करवानी पड़ेगी. 

महिला कर्मचारियों के लिए भी ख़ास प्रवधान किए गए हैं जिसके मुताबिक अब राज्य में शुभ 6 बजे से लेकर रात नौ बजे तक ही आप महिला कर्मचारियों को कम करवा सकेंगे. दूसरी तरफ, अगर आपके यूनिट में तीस से ज्यदा महिला कर्मचारी काम कर रही हैं तो उनके छोटे बच्चों के लिए पालने की भी ख़ास व्यवस्था रखनी होगी. 

देश और दुनिया में गुजरात की पहचान कारोबारी राज्य के तौर पर की जाती है. अब 24 घंटे दुकानें खुली रखने के ऐलान के बाद राज्य के कारोबारियों और कर्मचारियों में भी ख़ुशी का माहौल है क्योकि अब गुजरात के बाजार दुकानदार और ग्राहकों की भीड़ से जगमगाते नजर आएंगे.

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