INX मीडिया केस: पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई कल
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INX मीडिया केस: पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई कल

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. 

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: INX मीडिया ( INX Media case) हेराफेरी से जुड़े सीबीआई (CBI) केस में पी चिदंबरम (P Chidambaram) की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) सोमवार को सुनवाई करेगा.पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. 

इसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया था.सीबीआई ने चिदंबरम की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि अगर चिदंबरम को जमानत मिलती है तो भ्रष्टाचार के मामलों में गलत संदेश जाएगा और ये जनता के विश्वास के साथ धोखा करने का स्पष्ट मामला है.

इससे पहले कोर्ट ने चिदंबरम द्वारा दायर की गई अर्जी को भी स्वीकार कर लिया था. इनमें जेड-श्रेणी की सुरक्षा के साथ एक खाट, बाथरूम के साथ एक अलग सेल और दवाओं की अनुमति मांगी गई थी. उन्होंने जेल में पश्चिमी शैली के शौचालय (इंग्लिश टॉयलेट) की भी मांग की थी. उधर, ईडी केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि अगर चिदंबरम को अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट देता है तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सीधा असर विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, शारदा चिटफंड, टेरर फंडिंग जैसे मामले पर पड़ेगा.तुषार मेहता ने सबूत दिखाकर बिना गिरफ्तारी पूछताछ की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि जांच कैसे हो, एजेंसी ज़िम्मेदारी से इसका फैसला लेती है. जो आरोपी आज़ाद घूम रहा है, उसे सबूत दिखाने का मतलब है बचे हुए सबूत मिटाने का न्योता देना.

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