सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा, ममता बोलीं, 'हमने कब मना किया'
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सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने को कहा, ममता बोलीं, 'हमने कब मना किया'

केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि राजीव कुमार पहले एसआईटी में थे बाद में आरोपी के साथ मिलीभगत कर सबूत नष्ट किये.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस आयुक्त पर शारदा चिटफंट मामले से जुड़े इलेक्ट्रिक सबूत को मिटाने के आरोप में सीबीआई की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर आज सुबह 10.30 सुनवाई शुरू हुई. सीबीआई ने कोर्ट में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के ख़िलाफ़ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नष्ट करने की बात कही. केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि राजीव कुमार पहले एसआईटी में थे बाद में आरोपी के साथ मिलीभगत कर सबूत नष्ट किये. अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार (जिन्होंने अप्रैल, 2013 और मई 2014 के बीच चिट फंड घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का नेतृत्व किया) ने पूरी सामग्री सीबीआई को नहीं सौंपी.

इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में आगे कहा, ' वास्तव में, आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को दर्ज किया गया था. लेकिन राजीव कुमार ने सीबीआई को सैद्धांतिक रूप से कॉल रिकॉर्ड सौंपे हैं. कौन था, किसने बुलाया, इस पर जानकारी मिटा दी गई. सुदीप्तो सेन के सेल फोन को वापस सौंप दिया गया था.'

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कहा कि हम चाहते हैं कि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि देखना पड़ेगा कि मामले में क्या सबूत है? सीजेआई ने कहा, 'पुलिस कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश हों. लेकिन गिरफ्तारी और कार्रवाई ना हों.' सीजेआई ने कहा कि सीबीआई पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से शिंलांग जैसे निष्पक्ष स्थान पर पूछताछ कर सकती हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने रविवार को कोलकाता में सीबीआई अधिकारियों के साथ हुए बर्ताव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी और पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को भी नोटिस भेजा जारी किया है, इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.

बता दें कि राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई ने दिल्ली और कोलकाता में पूछताछ के लिए कहा था लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं मानते हुए शिलांग में पूछताछ करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच इस पर सुनवाई की जिसमें सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस खन्ना शामिल हैं. 

ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताया, दीदी ने कहा, 'मैं राजीव कुमार के लिए नहीं पूरे देश के लिए लड़ी हूं. ये जीत मुझे नहीं देश संविधान और मीडिया को मिली हैं. ममता ने कहा कि राजीव कुमार ने कभी नहीं कि वह जांच में सहयोग नहीं करेंगे. आज देश के हर तबके को तंग किया जा रहा है.' ममता बनर्जी ने कहा कि राजीव कुमार ने कभी नहीं कहा कि वो जांच में सहयोग नही ंकरेंगे, उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को बिना बातचीत के राज्य में नहीं आना चाहिए.

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योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देने के सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा, ' यह आरोप बिलकुल गलत है. राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहां रैलियां कर चुके हैं.'

CBI की ओर से दायर की गई अवमानना याचिका में कहा गया ये...
सीबीआई ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि अधिकारियों ने जानबूझकर शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना की. उधर, रविवार रात धरने पर बैठीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं जान देने के लिए तैयार हूं लेकिन समझौता नहीं करूंगी. इससे पहले धरने के बीच ही ममता ने पुलिसवालों को सम्मानित किया. इस दौरान पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार साथ खड़े थे.

ममता बनर्जी कर रही हैं धरना प्रदर्शन 
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि चिटफंड घोटाला मामलों में कोलकाता के पुलिस प्रमुख से पूछताछ की सीबीआई की कोशिश के खिलाफ उनका धरना शुक्रवार तक जारी रहेगा. इसी बीच, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और डीएमके सांसद कनिमोझी ने बनर्जी के धरनास्थल पर पहुंचकर एकजुटता दिखाई. समाजवादी पार्टी के नेता किरणमय नंदा भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच चुके हैं.

बनर्जी रविवार रात से एस्प्लानेड क्षेत्र में मेट्रो चैनल में धरने पर बैठी हैं. इसी जगह वह 2006 में टाटा मोटर्स द्वारा अपनी छोटी कार परियोजना के वास्ते सिंगूर में किए गए कृषि भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ 26 दिन तक उपवास पर बैठी थीं. उन्होंने कहा, "यह प्रदर्शन शुक्रवार तक चलेगा. चूंकि बोर्ड परीक्षाएं शीघ्र ही शुरू हो रही हैं, अतएव हम लाउडस्पीकर नहीं बजाएंगे ताकि छात्र परेशान न हों."  

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