30 जून तक बढ़ाया गया Lockdown, 8 जून से खुल सकेंगे होटल, रेस्तरां, मॉल
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30 जून तक बढ़ाया गया Lockdown, 8 जून से खुल सकेंगे होटल, रेस्तरां, मॉल

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश के निषिद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की.

30 जून तक बढ़ाया गया Lockdown, 8 जून से खुल सकेंगे होटल, रेस्तरां, मॉल

नई दिल्‍ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश के कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की. साथ ही कहा कि आठ जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी. मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी उन्मूलन के संबंध में शनिवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा.

केन्द्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन की परिभाषा तय करने और स्थान विशेष को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को और अधिकार दिए हैं. राजधानी दिल्ली में फिलहाल 102 निषिद्ध क्षेत्र हैं.

लॉकडाउन के बाद देश को चरणबद्ध तरीके से खोलने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केन्द्र ने कहा है कि सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं भी आठ जून से शुरू हो जाएंगी.

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह अन्य मंत्रालयों, विभागों और संबंधित लोगों तथा प्राधिकरणों के साथ सलाह करके इन क्षेत्रों को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय करे ताकि सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) के नियम का पालन हो सके और कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार रूके.

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स्कूल और कॉलेज
दूसरे चरण में स्कूलों और कॉलेजों सहित शिक्षण संस्थानों को राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सलाह से जुलाई में खोलने का फैसला लिया जाएगा और इस बीच ये संस्थान के स्तर पर अभिभावकों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे. दिशा-निर्देश में कहा गया है, ‘‘फीडबैक के आधार पर इन संस्थाओं को जुलाई 2020 में खोलने का फैसला लिया जाएगा.’’ साथ ही कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इन संस्थानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा.

अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूूल (तरण ताल) मनोरंजन पार्क, सिनेमा घर, बार, सभागार, सभा स्थल सहित कुछ अन्य गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी. आदेश में कहा गया है कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, संस्कृति और धार्मिक सहित अन्य बड़े आयोजन भी बंद रहेंगे. उसमें कहा गया है कि इनके संबंध में फैसला परिस्थिति का आकलन करने के बाद तीसरे चरण में लिया जाएगा.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्र को पूरी तरह सील रखा जाएगा और वहां सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य के भीतर और अंतरराष्ट्रीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लोगों को या माल ढुलाई वाहनों को ऐसी यात्राओं के लिए किसी विशेष पास की आवश्यकता नहीं होगी.

इसमे कहा गया है, ‘‘लेकिन, यदि कोई राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश जन स्वास्थ्य के आधार पर या परिस्थितियों के आकलन के आधार पर लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव करता है तो वह पाबंदी और उससे जुड़े दिशा-निर्देशों के संबंध में पहले से ही व्यापक प्रचार कर लोगों को उससे अवगत कराएगा.’’

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्री ट्रेनों और प्रवासी कामगारों को उनके राज्य ले जाने के लिए चल रही ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों का संचालन, घरेलू हवाई यात्रा और विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी एसओपी के अनुरूप जारी रहेगी.

कर्फ्यू के वक्त में भी ढील
जारी दिशा-निर्देशों में कर्फ्यू के वक्त में भी ढील दी गई है और इसका समय बदल कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी. पहले यह समय सीमा शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक थी.

मंत्रालय ने सलाह दी है कि 65 वर्ष से ज्यादा आयु वाले, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चे घर पर रहें और सिर्फ आवश्यक कार्यों या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर निकलें. नये दिशा निर्देशों में घर से काम की वकालत की गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर 25 मार्च से 21 दिन के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी. फिर उसे बढ़ाकर तीन मई, 17 मई और फिर 31 मई तक किया गया. अब इसे (लॉकडाउन को) निषिद्ध क्षेत्रों में 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है.

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