यूपी के बरेली (Bareilly) में लव जेहाद (Love Jihad) का एक और मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि ताहिर खान नाम के एक मुस्लिम युवक ने कुणाल शर्मा बनकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया.
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लखनऊ: यूपी के बरेली (Bareilly) में लव जेहाद (Love Jihad) का एक और मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम बताकर उससे दोस्ती की. जब वह गर्भवती हो गई तो उसने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका गर्भपात हो गया.
गर्भवती होने पर पीड़िता के साथ की मारपीट
पुलिस के मुताबिक बरेली (Bareilly) में रहने वाली पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ताहिर ने कुणाल शर्मा बनकर उससे नजदीकियां बढ़ाई. आरोपी ने उससे शादी करके नया जीवन शुरू करने का सपना दिखाया. इस दौरान दोनों अकेले में कई बार मिले, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई. आरोप है कि जब पीड़िता ने उससे कोर्ट मैरिज करने के लिए कहा तो आरोपी और उसके परिवार ने मारपीट की.
लव जेहाद (Love Jihad) के लिए ताहिर खान बन गया कुणाल शर्मा
पीड़िता का कहना है कि उसके घरवालों से मिलने के दौरान ही उसे पता चला कि वह कुणाल शर्मा नहीं बल्कि ताहिर खान है. पीड़िता का आरोप है कि ताहिर के साथ ही उसके परिवार वालों ने भी उसके साथ मारपीट करते हुए कहा कि लव जेहाद (Love Jihad) की हमारा मकसद है.
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बरेली पुलिस ने साधारण धाराओं में केस दर्ज किया
पीड़िता की लिखित शिकायत के बाद बरेली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज करके ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि पुलिस ने इस मामले में लव जेहाद (Love Jihad) के खिलाफ लाए गए विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2020 के तहत मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया.
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लव जेहाद में दर्ज नहीं हो सकता मुकदमा-एसपी सिटी
बरेली के एस पी सिटी रविन्द्र सिंह ने कहा कि यह घटना विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2020 लागू होने से पहले घटित हुई थी. इसलिए इस पर नया कानून लागू नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज करके तुरंत आरोपी ताहिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
मायावती ने लव जेहाद कानून पर जताई आपत्ति
उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी में लव जेहाद (Love Jihad) के खिलाफ लागू किए गए विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2020 पर आपत्ति जताई है. मायावती ने ट्वीट करके कहा,'यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मान्तरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता. इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं. सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की यह मांग.'
लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मान्तरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता। इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की यह माँग।
— Mayawati (@Mayawati) November 30, 2020
बरेली में इससे पहले दर्ज हो चुका है लव जेहाद का केस
बरेली में इससे पहले रविवार को लव जेहाद (Love Jihad) कानून के तहत पहला केस दर्ज हो चुका है. केस के मुताबिक, बरेली के देवरनियां गांव के रहने वाले टीकाराम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव का ही रहने वाला उवैस अहमद उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है. शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने तथा उनके परिवार ने कई बार उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था लेकिन वह मानने को राजी नहीं है.