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भोपाल: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की रायपुर पुलिस द्वारा कालीचरण महाराज (Kalicharan Maharaj) की खजुराहो (Khajuraho) से हुई गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने आपत्ति जताई है. नरोत्तम मिश्रा ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, 'संघीय नियम इस तरह की कार्यवाही की इजाजत नहीं देते हैं, ये इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. एमपी (MP) की पुलिस को बिना जानकारी दिए बिना गिरफ्तारी करना सही नहीं है.'
महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की सरकार में ठन गई है. छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने पुलिस के एक्शन को जायज ठहराया है.
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के गृहमत्री नरोत्तम मिश्रा उस व्यक्ति की गिरफ्तारी से खुश हैं या नहीं जिसने महात्मा गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है.
भाजपा नेता ये बताएं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी पर वे खुश हैं या दुखी? pic.twitter.com/S6bl8BiXiU
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 30, 2021
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मिश्रा ने बताया कि उन्होंने एमपी के डीजीपी को छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करने के लिए कहा है. वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे विवाद पर उन्होंने लिखा कि न्याय में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए कि वो अन्याय लगने लगे. CM बघेल ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा, छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज के परिवार और वकील को उनकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी है. 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा.
वहीं कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सवाल उठाने पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने निशाना साधा है. उन्होंने इस गिरफ्तारी को लेकर शिवराज सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं.
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिन हुई धर्म संसद में कथित धर्म गुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे थे. साथ ही उन्होंने गांधी जी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे की सराहना की थी. इस पर विवाद खड़ा होने के बाद IPC की धारा 505(2) और धारा 294 के तहत FIR दर्ज की गई थी.
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