मध्यप्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किए आदेश
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मध्यप्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किए आदेश

दरअसल विदेशी पटाखों को लेकर इस बार भी गृह मंत्रालय सख्त है. बाजार में विदेशी पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है और ई-कामर्स कंपनियों से विदेशी पटाखे मंगाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी. 

सांकेतिक तस्वीर

भोपाल: राजधानी में विदेशी पटाखे पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है. इसके लिए व्यापारियों से विदेशी पटाखा नहीं बेंचने का कहा जा रहा है. व्यापारी अगर विदेशी पटाखा बेचते पाए जाते हैं तो इनके लायसेंस तत्काल निरस्त कर दिए जाएंगे. प्रशासन पटाखा दुकानों की जांच के लिए एक टीम तैयार कर ली है जो मौके पर जाकर पटाखों की जांच करेगी. 

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दरअसल विदेशी पटाखों को लेकर इस बार भी गृह मंत्रालय सख्त है. बाजार में विदेशी पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है और ई-कामर्स कंपनियों से विदेशी पटाखे मंगाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी. भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने विगत दिनों राज्य सरकारों को विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर निर्देश जारी किए थे. केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत प्रदेश के गृह सचिव ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए है कि विदेशी पटाखों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाएं

आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा
दीपावाली पर चीनी पटाखों की हमेशा भरमार रहती थी. इस बार बाजार में चीनी पटाखे देखने को नहीं मिलेंगे. विदेशी पटाखों अवैध भंडारण, विक्रय एवं वितरण पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए पटाखा गोदामों, दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा. 

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यह दिए निर्देश
- पटाखा व्यापारी 125 डेसीबल से अधिक आवाज वाले पटाखे पर पाबंदी
- किसी व्यापारी के पास 125 डेसीबल से अधिक आवाज वाले पटाखे मिले तो पुलिस और जिला प्रशासन उन दुकान को तत्काल सील करें.
- ब्रांडेड कंपनी के पटाखे ही व्यापारी बेचें.
- पीसीबी पटाखों से हो रहे प्रदूषण की जांच करें.

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