BKU लीडर राकेश टिकैत 15 मार्च को आएंगे मध्य प्रदेश, हो सकती है गिरफ्तारी, कोर्ट का है आदेश
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BKU लीडर राकेश टिकैत 15 मार्च को आएंगे मध्य प्रदेश, हो सकती है गिरफ्तारी, कोर्ट का है आदेश

भारतीय किसान यूनियन के मध्य प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि किसान महापंचायत के दौरान सरकार किसी आंदोलनकारी को गिरफ्तार न करे. ऐसा हुआ तो पूरे राज्य में मंदसौर जैसे हालात बन जाएंगे. 

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत. (File Photo)

कर्ण मिश्रा/जबलपुर: तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन (Farmers Protest) को बल देने के लिए भारतीय किसान यूनियन (Bhartiya Kisan Union) के नेता राकेश टिकैत किसानों का समर्थन हासिल करने 15 मार्च को मध्य प्रदेश आएंगे. जबलपुर के सिहोरा मंडी मे किसान रैली प्रस्तावित है, यहां राकेश टिकैत को किसानों को संबोधित करना है. मध्य प्रदेश किसान यूनियन ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जबलपुर प्रशासन से इजाजत मांगी है. 

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50,000 ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालने का लक्ष्य रखा है 
इस कार्यक्रम के दौरान 50,000 ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालने का लक्ष्य मध्य प्रदेश किसान यूनियन ने रखा है, फिलहाल आयोजन के लिए प्रशासन की स्वीकृति नहीं मिली है. भारतीय किसान यूनियन के मध्य प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि किसान महापंचायत के दौरान सरकार किसी आंदोलनकारी को गिरफ्तार न करे. ऐसा हुआ तो पूरे राज्य में मंदसौर जैसे हालात बन जाएंगे. इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. 

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अनूपपुर जिला अदालत ने जारी कर रखा है अरेस्ट वारंट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाकियू नेता के खिलाफ अनूपपुर जिला अदालत ने पूर्व में अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है. कोर्ट से जारी वारंट के तहत पुलिस के पास अधिकार है कि वह राकेश टिकैत के मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखते ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

दरअसल अनूपपुर जिले के जैतहरी में स्थापित मोजर बेयर पावर प्लांट (Moser Baer Power Plant) के निर्माण के पूर्व भूमि अधिग्रहित किए जाने के दौरान एक बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें राकेश टिकैत सहित 114 लोगों को आरोपी बनाया गया था. सभी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया था. 

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राकेश टिकैत साल 2016 से ही पेशी से अनुपस्थित हैं
न्यायालय से सभी को जमानत मिल गई थी. नियमानुसार न्यायालय द्वारा दी गई पेशी की तारीखों में सभी आरोपियों को उपस्थित होना था. लेकिन राकेश टिकैत वर्ष 2016 से ही पेशी से अनुपस्थित हैं. इसकी वजह से न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है.

मोजर बेयर पावर प्लांट के भूमि अधिग्रहण के वक्त आंदोलनकारियों ने कई वाहनों में आग लगाई थी, पुलिस अधिकारियों समेत कई लोगों को चोटें भी आई थीं. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, बलवा, आगजनी, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज की थी. इसमें राकेश टिकैत भी आरोपी हैं. 

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