गोविंद सिंह का वीडियो सामने आने के बाद उनकी विधायक पत्नी रामबाई ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने अपने पति के सरेंडर करने का दावा किया. इसके कुछ देर बाद ग्वालियर एसटीएफ ने गोविंद सिंह के सरेंडर करने की पुष्टि कर दी.
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ग्वालियर: कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में फरार चल रहे पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह ठाकुर ने ग्वालियर एसटीएफ के सामने सरेंडर कर दिया है. पूछताछ के बाद एसटीएफ गोविंद सिंह को भोपाल ले जा सकती है. एसटीएफ चीफ विपिन महेश्वरी ने इसकी पुष्टी की है. इससे पहले रविवार सुबह गोविंद सिंह ने एक वीडियो रिलीज कर कहा कि उन्होंने विधायक के जरिए भिंड पुलिस के सामने सरेंडर किया है, लेकिन भिंड एसपी मनोज सिंह ने इससे इनकार किया था.
गोविंद सिंह का वीडियो सामने आने के बाद उनकी विधायक पत्नी रामबाई ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने अपने पति के सरेंडर करने का दावा किया. इसके कुछ देर बाद ग्वालियर एसटीएफ ने गोविंद सिंह के सरेंडर करने की पुष्टि कर दी. करीब 2 महीने पहले हटा न्यायालय ने विधायक पति का नाम फिर से एफआइआर में शामिल कर उसे आरोपी माना था और उसके बाद से ही गोविंद सिंह फरार चल रहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को लगाई फटकार, जानिए क्यों पूछा- जंगल राज है या कानून का शासन?
पुलिस ने गोविंद सिंह पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट भी विधायक पति की गिरफ्तारी नहीं होने पर मध्य प्रदेश के डीजीपी और सरकार को दो बार फटकार लगा चुका था. गोविंद सिंह ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी. इसमें मेरा नाम जोड़ दिया गया है. मुझे न्याय नहीं मिल रहा है. मैं माननीय सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करा लें. अगर मैं इसमें दोषी पाया जाता हूं तो मुझे चौराहे पर फांसी दी जाए.
विधायक रामबाई की पति गोविंद सिंह से गुहार, कहा- "ठाकुर साहब" आप जहां भी हो सरेंडर कर दीजिये
इससे पहले दमोह जिले की पथरिया सीट से बसपा विधायक रामबाई ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने पति से सरेंडर करने की गुहार लगाई थी. उन्होंने कहा था, ''ठाकुर साहब, आप जहां भी हो न्यायालय में आकर सरेंडर कर दो या फिर प्रशासन के सामने सरेंडर कर दो. ऐसा मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रही हूं. दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगी हुई है. 26 के पहले आप नहीं आए तो हो सकता है दिक्कत आए और जमानत अर्जी खारिज हो जाए.'' सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद पुलिस और एसटीएफ विधायक पति की तलाश कर रही थी.
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