सड़क पर अचानक ब्रेक लगाने से हुए हादसे के मामले में चालक को दोषी मानते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है.
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मनीष पुरोहित /मंदसौर: आप गाड़ी चलाते हैं तो रोजाना कई बार ब्रेक भी लगाते होंगे लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लापरवाही से अचानक ब्रेक लगाने पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है. जी हां ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के मंदसौर से सामने आया है. जहां सड़क पर अचानक ब्रेक लगाने से हुए हादसे के मामले में चालक को दोषी मानते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है.
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दरअसल अफजलपुर थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 जनवरी रात 11:30 बजे भाटरेवास फंटे पर पिकअप नंबर MP43G 3965 के चालक पुष्कर प्रजापत ने इंडिकेटर का कोई इशारा दिए गांव भाटरेवास में मुड़ने के लिए सड़क पर अचानक ब्रेक लगा दिए. जिसमें मोटरसाइकिल चालक झमक लाल पिकअप के पीछे से टकरा गया.
इलाज के दौरान मौत
अचानक लगाए गए ब्रेक की वजह से गंभीर चोट होने से झमक लाल की इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय मंदसौर में मौत हो गई. पुलिस ने मर्ग क्रमांक 4 /2021 की जांच के बाद चालक को लापरवाही पूर्वक ब्रेक लगाने का दोषी पाया गया. जिस वजह से हादसा हुआ. इस मामले में चालक अफजल पर पुलिस ने 304 ए भारतीय दंड विधान के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है.
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पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (PTRI) ने दिया था सुझाव
PTRI पुलिस का एक शोध संस्थान है, जो विभाग के काम करने के तरीकों पर रिसर्च कर, उन्हें बेहतर करने के उपाय बताता है. पीटीआरआई एडीजी डीसी सागर का कहना है कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है. सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते. ऐसे में अगर दुर्घटना होती है, जिसमें किसी की जान चली जाती है तो उस प्रकरण में मर्डर के दृष्टिकोण से जांच होनी चाहिए. उसी हिसाब से साक्षी जुटाए जाने चाहिए. सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो गंभीरता हत्या जैसे जघन्य अपराधों में दिखाई जाती है, वही गंभीरता एक्सीडेंट के मामलों में भी दिखाए.
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