एमएसीटी सदस्य आर एन रोकडे ने पिछले सप्ताह वाहन के मालिक और उसकी बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया.
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ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2015 में एक सड़क हादसे में मारे गये एक व्यक्ति के परिवार को 12 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.
एमएसीटी सदस्य आर एन रोकडे ने पिछले सप्ताह वाहन के मालिक और उसकी बीमा कंपनी को शेषमल पवार के परिवार को 12.79 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.
पवार की पत्नी और उसके माता-पिता सहित दावाकर्ताओं ने अधिकरण को बताया कि शेषमल उस समय 30 साल का था और एक श्रमिक के तौर पर काम करता था और प्रति महीना 10 हजार रुपये कमाता था.
पवार 13 अगस्त 2015 को मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वैन में यात्रा कर रहा था. जब वाहन पेलहार गांव के निकट पहुंचा उसका मोबाइल फोन सड़क पर गिर गया और वह जैसे ही अपना फोन उठाने के लिए नीचे उतरा वैन के चालक ने वाहन पीछे किया जिससे कुचले जाने के कारण उसकी मौत हो गई.
परिवार ने अधिकरण को बताया कि बाद में चालक के खिलाफ वलीव थाना में एक मामला दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि परिवार अपने परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति था.