राज्यसभा में पेश होगा मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019, कड़े जुर्माने का है प्रावधान
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राज्यसभा में पेश होगा मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019, कड़े जुर्माने का है प्रावधान

मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने मिलकर तैयार किया है. फिलहाल इस बाल को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा हुई है.

राज्यसभा में पेश होगा मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019, कड़े जुर्माने का है प्रावधान

नई दिल्लीः देश आमें लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पेश किया जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसे राज्यसभा में पेश करेंगे. बिल पर चर्चा के बाद शाम को वोटिंग होगी. लोकसभा से पहले ही ये बिल पास हो चुका है. लोकसभा में सरकार के दिए जवाब के मुताबिक़ सड़क दुर्घटनाएं अनेक कारणों से होती हैं. इनमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग, शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाना , रेड लाइट को पार करना, ओवर टेकिंग और तेज गति से गाड़ी चलाना और सड़क की खराब हालत प्रमुख रूप से शामिल हैं.

बता दें, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने मिलकर तैयार किया है. इस बिल को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा हुई है. नितिन गडकरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों की जान बचे, इसलिय इस बिल को पारित कराया जाए.

नए मोटर व्हीकल बिल में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जहां जुर्माने को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है वहीं कुछ सजा का भी प्रस्ताव हैं. मोटर व्हिकल संशोधन बिल पास हुआ तो शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना.

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हेलमेट ना पहनना और सीट बेल्ट लगाना भूलने पर1000 रुपए का जुर्माना. ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही इस बिल के तहत

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 
अभी                   बिल पास हुआ तो...
2000रु                10,000

बिना हेलमेट गाड़ी चलाना 
अभी           बिल पास हुआ तो...
100             1,000

बिना लाइसेंस ड्राइविंग 
अभी           बिल पास हुआ तो...
500             5,000         

सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइविंग
अभी           बिल पास हुआ तो...
100           1,000         

ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात 
अभी           बिल पास हुआ तो...
1000           5,000         

नाबालिग की ड्राइविंग 
अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माने जाएंगे. ऐससे में 25000 रु के ज़ुर्माने के साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है. 

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