सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा, न्यायपालिका में फिर से बहाल हुआ है विश्वास
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा, न्यायपालिका में फिर से बहाल हुआ है विश्वास

निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विक्ट्री साइन दिखाते निर्भया के माता-पिता (फोटो साभार - IANS)

नई दिल्ली: निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को खारिज किए जाने के बाद पीड़िता के माता - पिता ने कहा कि न्यायपालिका में उनका विश्वास फिर से बहाल हुआ है. दोनों ने न्याय मिलने की उम्मीद जाहिर की. 

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने दोषी मुकेश (29), पवन गुप्ता (22) और विनय शर्मा (23) की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि पांच मई , 2017 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कोई आधार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है वे उसके निर्णय में साफ तौर पर कोई भी त्रुटि सामने रखने में विफल रहे हैं. 

निर्भया की मां आशा देवी ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले को बरकरार रखे जाने से इस तरह के संगीन अपराध करने वालों को कड़ा संदेश जाता है. न्यायपालिका में हमारा विश्वास फिर से बहाल हुआ है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युवतियों और महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील करती हूं.'  

इस मामले में दोषी ठहराये गए अक्षय कुमार सिंह (31) ने शीर्ष न्यायालय के पांच मई , 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी.

निचली अदालत ने चार दोषियों को सुनाई थी मौत की सजा
बता दें राजधानी में 16 दिसंबर , 2012 को हुए इस अपराध के लिए निचली अदालत ने 12 सितंबर , 2013 को चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी. इस अपराध में एक आरोपी राम सिंह ने मुकदमा लंबित होने के दौरान ही जेल में आत्महत्या कर ली थी जबकि छठा आरोपी एक किशोर था. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 मार्च , 2014 को दोषियों को मृत्यु दण्ड देने के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि कर दी थी. इसके बाद , दोषियों ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की थीं जिन पर न्यायालय ने पांच मई , 2017 को फैसला सुनाया था. 

(इनपुट - भाषा)

 

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