Rajasthan Crime News: अलवर एडीजे नंबर तीन न्यायालय ने पति की हत्या करने के मामले में महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
Trending Photos
Rajasthan News: शिवाजी पार्क थाने पर परिवादी दयावति निवासी देहली दरवाजा बाहर लालदास मन्दिर ने उपस्थित होकर शिकायत दी कि मेरा पुत्र करन जाटव जो कि करीब 4-5 सालों से पूनम निवासी खदाना मोहल्ला के साथ बुध विहार गणेश गुवाडी में बतौर पति और पत्नी साथ रहते थे. करन के साथ पूनम अक्सर लड़ाई झगड़ा करती रहती थी.
आपसी झगड़े में पति पर किया वार
मृतक की मां ने बताया कि 25 जून 2021 को उसके पास पूनम का फोन आया और कहा कि दोनों का झगडा हो गया है, जिससे उसके हाथों से करन के सिर पर लाठी से चोट लगने से खून निकल रहा है. उस पर उसकी सास दयावती ने कहा कि उसको हॉस्पिटल लेकर चली जा. मैंने अपने बड़े बेटे दीपक को देखने के लिए सामान्य अस्पताल भेजा था, जहां दीपक ने करन मृत अवस्था में पाया और पूनम सामान्य अस्पताल से गायब हो गई थी.
आजीवन कारावास और 20 हजार का लगाया जुर्माना
इसके बाद शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज कर तत्कालीन थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने इस मामले का अनुसंधान किया और न्यायालय में चालान पेश किया गया, जहां आज एडीजे कोर्ट तीन न्यायाधीश नरेश सिंह चौधरी ने आरोपी पूनम को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए बीस हजार का जुर्माना लगाया.
अब तक नहीं आई DNA रिपोर्ट
वहीं, मुलजिम के अधिवक्ता लोचन सिंह चौधरी ने बताया कि 21 गवाहों की जिरह के दौरान कोई भी आई विटनेस नजर नहीं आया. वहीं, जिस डंडे से मौत होने का कारण बताया गया, उस डंडे की DNA रिपोर्ट अभी तक न्यायालय में पेश नहीं हुई है. फिर भी न्यायालय द्वारा मुलजिम को सजा सुनाई गई. इसके लिए उच्चतम न्यायालय में अपील की जाएगी.
ये भी पढ़ें- Weather Update: राजस्थान में धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार, जानें मौसम का ताजा हाल