Dungarpur: मुख्यमंत्री बजट घोषणा से दिव्यांगजनों को मिलेगी मोटरराईज्ड ट्राईसाईकिल, ये होगी चयन प्रकिया
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Dungarpur: मुख्यमंत्री बजट घोषणा से दिव्यांगजनों को मिलेगी मोटरराईज्ड ट्राईसाईकिल, ये होगी चयन प्रकिया

Dungarpur News: डूंगरपुर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत जिले के 108 दिव्यांगजनों को मिलेगी मोटराइज्ड ट्राई साइकिल.

मोटराइज्ड ट्राई साइकिल

Dungarpur News: डूंगरपुर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत प्रदेश में 5000 और जिले के 108 दिव्यांगजन को जल्द ही मोटराइज्ड ट्राई साइकिल मिलेगी. डूंगरपुर जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के लिए 181 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए है, जिसके बाद विभाग आवेदनों की जांच में जुटा है. कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी में अनुमोदन को बाद निदेशालय को चयनित दिव्यांगजन की सूची भेजी जायेगी फिर उसके बाद लाभान्वित किया जायेगा.

जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक शर्मा ने बताया की मुख्यमंत्री ने बजट में दिव्यांगजन को राहत देने के लिए मोटराइज्ड ट्राई साइकिल देने की घोषणा की थी. जिसके तहत पूरे प्रदेश में 5000 सहित डूंगरपुर जिले में 108 मोटराइज्ड ट्राई साइकिल वितरण का लक्ष्य दिया गया है. उप निदेशक अशोक शर्मा ने बताया की लक्ष्य मिलने के बाद दिव्यांगजन से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसके तहत डूंगरपुर जिले में 108  ट्राई साईकिल के मुकाबले 181 आवेदन प्राप्त हुए हैं. उन्होंने बताया कि जो आवेदन आये है उन्हें चेक किया जा रहा है, चेक करने के बाद में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी में अनुमोदन के बाद चयन सूची को निदेशालय भेजा जाएगी. इसके बाद निदेशालय से मोटरराईज्ड ट्राई साईकिल प्राप्त होने पर उनका वितरण किया जाएगा.

ये होगी चयन प्रकिया
डूंगरपुर जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक शर्मा ने बताया कि विभाग ने मोटराइज्ड ट्राई साइकिल प्राप्त करने के लिए कई प्रावधान किये है. पहली श्रेणी में किसी भी आयु वर्ग के वे दिव्यांग जो किसी महाविद्यालय स्तर पर नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत होने चाहिए, जिसकी शारीरिक योग्यता 40 फीसदी या उससे अधिक हो उन्हें पात्र माना गया है. वहीं दूसरी श्रेणी में 15 साल से 29 साल तक के दिव्यांगजन जो किसी मान्यता प्राप्त राजकीय विद्यालय में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत है, उन्हें भी योग्य व पात्र माना गया है. वहीं 30 साल से 45 आयु तक के वे दिव्यांग जो स्वयं का रोजगार करते है, उन्हें भी लाभ दिया जा सकता है.

Reporter - Akhilesh Sharma

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