जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख्य दोषी और उसके सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, मुख्य दोषी पर 3 लाख 15 हजार और सहयोगी पर 2 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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डूंगरपुर: जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख्य दोषी और उसके सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, मुख्य दोषी पर 3 लाख 15 हजार और सहयोगी पर 2 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कुआ थाने में 22 सितम्बर 2021 को मामला दर्ज हुआ था.
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 22 सितम्बर 2021 को थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग ने रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में नाबालिग ने बताया था कि 21 सितम्बर 2021 को वह अपने खेत पर घास काट रही थी . इस दौरान नया तालाब चाडोली निवासी 20 वर्षीय चंदुलाल उर्फ़ संदीप पुत्र हलिया और 19 वर्षीय निलेश पुत्र कांतिलाल बाइक लेकर वहा पर आये थे.
बाइक पर बैठकर नाबालिग को सुनसान जगह ले गया
इसके बाद चंदुलाल व निलेश उसे जबरन बाइक पर बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए जहा पर चंदुलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया वही निलेश ने उसका सहयोग किया. घटना के बाद पीड़ित अपने घर आकर आपबीती सुनाई. जिसके बाद पीड़ित के परिवार ने थाने में दोनों युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया.
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आरोपियों ने मुहं खोलने पर जान से मारने की दी धमकी
इसके बाद दोनों ने उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. इधर पीडिता की रिपोर्ट पर कुआ थाना पुलिस ने चंदुलाल व निलेश के खिलाफ मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया . इसके बाद पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए दोनों आरोपियो के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इधर इसी मामले में पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. वहीं पोक्सो कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, मुख्य दोषी चंदुलाल को 3 लाख 15 हजार और सहयोगी निलेश पर 2 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के फैसले पर पीड़ित के परिजनों ने संतोष जताया है.