सागवाड़ा कोर्ट ने हत्या के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का लगाया जुर्माना
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सागवाड़ा कोर्ट ने हत्या के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का लगाया जुर्माना

डूंगरपुर जिले की सागवाडा अपर जिला एवं सेशन कोर्ट के अपर लोक अभियोजक आजाद शाह ने बताया कि कायड़ा नेपालपुरा निवासी भगु पुत्र मनजी भगोरा ने दोवड़ा थाने में 27 अक्टूबर, 2019 को दी रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में भगु भगोरा ने बताया कि वह दिवाली आणा में धाणी ढुंढा में मेहमान आया था. डागल माता मंदिर के पास से शाम को वह वापस पैदल पैदल जा रहा था. 

सागवाड़ा कोर्ट ने हत्या के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का लगाया जुर्माना

Sagwara: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने हत्या के आरोप में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, दोषी को 10 हजार रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. दोवड़ा थाने में 27 अक्टूबर 2019 को मामला दर्ज हुआ था. 

डूंगरपुर जिले की सागवाडा अपर जिला एवं सेशन कोर्ट के अपर लोक अभियोजक आजाद शाह ने बताया कि कायड़ा नेपालपुरा निवासी भगु पुत्र मनजी भगोरा ने दोवड़ा थाने में 27 अक्टूबर, 2019 को दी रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में भगु भगोरा ने बताया कि वह दिवाली आणा में धाणी ढुंढा में मेहमान आया था. डागल माता मंदिर के पास से शाम को वह वापस पैदल पैदल जा रहा था. 

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शाम करीब सात बजे मामा के लड़के धाणी ढुंढा फला डागल माता निवासी 45 वर्षीय भम्पु पुत्र धना अहारी को  जान से मारने की नियत से लकडी के लठ से वार कर धाणी ढुंढा निवासी पुनीया पुत्र पेमजी कलासुआ ने भम्पु को जमीन पर गिरा दिया एवं पत्थर से भी वार किए. इस दौरान भगु भगोरा ने बीच बचाव किया तो पुनिया ने भम्पु को अधमरा कर मौके से भाग गया. उसी दौरान भम्पु की बहन सजन पुत्री धना अहारी आवाज सुनकर आ गई. 

पुलिस कर रही जांच
भम्पु ने सजन को बताया कि पुनिया ने उसके साथ मारपीट की है. बाद में भम्पु की मौके पर ही मौत हो गई थी. दोवड़ा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की. वहीं, हत्या के आरोप में पुनिया को गिरफ्तार किया. इधर पुलिस ने मामले में अनुसंधान पूर्ण करते हुए सागवाडा कोर्ट में चालान पेश किया. 

इसी मामले में सागवाडा कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दिनेश कुमार गढवाल ने फैसला सुनाते हुए आरोप सिद्ध होने पर आरोपी पुनिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वही दोषी को 10 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है. 

Reporter- Akhilesh Sharma

 

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