राजस्थान हाईकोर्ट ने फोरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ भर्ती-2018 में महिला अभ्यर्थी को चेस्ट कम होने के आधार पर चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर वन विभाग, आरपीएससी और कार्मिक विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है.
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Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने फोरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ भर्ती-2018 में महिला अभ्यर्थी को चेस्ट कम होने के आधार पर चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर वन विभाग, आरपीएससी और कार्मिक विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है.
इसके साथ ही अदालत ने एम्स, जोधपुर के अधीक्षक को कहा है कि वे याचिकाकर्ता की शारीरिक माप लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करें. हाईकोर्ट के जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश प्रियंका की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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मामले पर याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि, आरपीएससी ने साल 2018 में वन विभाग में रेंज ऑफिसर और एसीएफ पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी. इस परीक्षा में याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार में भी पास हो गई थी. वहीं, विभाग ने उसके शारीरिक दक्षता में चेस्ट की नाप कम होने के आधार पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया.
याचिका में कहा गया कि वह शारीरिक दक्षता की सभी पात्रता पूरी करती है, लेकिन उसका गलत तरीके से नाप लिया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एम्स अधीक्षक को याचिकाकर्ता का नाप लेकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.
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