राजस्थान में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने बुधवार को समीक्षा बैठक कर कोरोना की नई गाइडलाइन (Corona New Guidelines) जारी कर दी गई है.
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Jaipur: राजस्थान में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने बुधवार को समीक्षा बैठक कर कोरोना की नई गाइडलाइन (Corona New Guidelines) जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइन के तहत अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू (night curfew) रहेगा. वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा रात 10 बजे तक सिनेमा हॉल खुल सकेंगे पर उसमें जाने वालों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा.
समीक्षा बैठक में सरकार ने नए साल के जश्न पर रोक लगाने की बजाय कोराना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को कहा है. नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 200 से ज्यादा नहीं होगी. राजनीतिक आयोजनों में अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. 200 से ज्यादा लोग आयोजन में शामिल हुए तो संचालक पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा. रेस्टोरेंट्स की ओर से होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे रहेगी. रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा रात 10:00 बजे तक रह सकेगी. सिटी और मिनी बसों का संचालन सुबह 5 से रात 11 बजे तक हो सकेगा.
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गाइडलाइन में ये नियम भी
- विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल, कोचिंग में शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ जो 18 या इससे ज्यादा के उम्र के हैं उनको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य है. इसमें छात्र-छात्रओं को स्कूल ले जाने वाले कैब, बस और ऑटोरिक्शा संचालक को भी वैक्सीन के दोनों डोज जरूरी.
- ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी, मॉल्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें 10 बजे तक खुली रहेंगी और यहां काम करने वाले और ग्राहक सभी के लिए वैकसीनेशन जरूरी. इसके साा ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य.
- 31 जनवरी 2022 के बाद बताए गए स्थानों पर वैकसीन के दोनों डोज के साथ एंट्री अनिवार्य कर दी जाएगी और बिना वैक्सीनेशन के पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी.
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नए साल के लिए रहेगी ये छूट
31 दिसंबर को रात में कर्फ्यू टाइम को 11 बजे की बजाय 1 बजे करके सेलिब्रेशन करने वालों को सरकार ने छूट दी है. हालांकि एक बजे के बाद सेलिब्रेशन करते हुए कोई पाया गया तो कार्रवाई होगी. यानी होटल और रेस्टोरेंट को 1 बजे के बाद खोलने की अनुमति नहीं है.