मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार शाम को अपने सरकारी निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई.
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Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन, रीट परीक्षा की वैधता आजीवन रखने, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने, 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातंरित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन को मंज़ूरी
मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उपधारा 8 में संशोधन को स्वीकृति दी है. इससे 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को बड़ी राहत मिल सकेगी. कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 'रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी.
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यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में शहरों के सुनियोजित विकास के लिए कृषि भूमि के अकृषि में अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए एक पृथक से समिति गठित की जाएगी। यह समिति शहरीकरण के साथ ही सुनियोजित विकास में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी सुझाव देगी।
कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है. मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा. अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था. इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा.
मंत्रिपरिषद की एक दर्जन अहम प्रस्ताव के अलावा बैठक में बजट घोषणाओं को लेकर भी चर्चा हुई, जानकारी के मुताबिक, सीएम गहलोत चाहते हैं कि जो बजट घोषणा हुई उनका विभागवार सेब घोषणाओं का क्रियान्वयन हो, जिससे आमजन को बजट घोषणाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों के लिए बजट में की गई ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा के बाद इसे लागू करने पर भी बैठक में चर्चा होनी है.
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8 शहरों की पेयजल योजनाएं जलदाय विभाग को हस्तांतरित
बैठक में राज्य के 8 शहरों श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमूं एवं नोखा की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातंरित करने की मंजूरी दी गई। इससे इन शहरों की पेयजल व्यवस्था भविष्य में मूल विभाग द्वारा सुचारू रूप से संचालित एवं संधारित की जा सकेगी और पेयजल वितरण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हो सकेंगे.
फार्मासिस्टों को पदोन्नति के लिए मिलेंगे मौके
कैबिनेट ने राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सेवारत फार्मासिस्टों के चार स्तरीय पदोन्नति (कैडर गठन के लिए) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम–1963 तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 (यथा संशोधित) में संशोधन को मंजूरी दी है. इससे फार्मासिस्ट कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता भी बेहतर होगी. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में फार्मासिस्टों की पदोन्नति के लिए कैडर नहीं है.
नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का फैसला
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन कर नर्स ग्रेड द्वितीय का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का निर्णय किया है. इससे नर्सिंग कैडर के कार्मिकों का मनोबल बढ़ेगा. मंत्रिमंडल ने राजस्थान नगर पालिका सेवा की प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवाओं पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम - 2019 में संशोधन को मंजूरी दी है. इस निर्णय से इन पदों पर होने वाली भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपादित किया जा सकेगा.