राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज दर की अनुदान की योजना लागू की है.अब समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को 5.15 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा.यह योजना 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी.
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जयपुर:राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज दर की अनुदान की योजना लागू की है.अब समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को 5.15 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा.यह योजना 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी. इससे प्रदेश के किसानों को काफी राहत मिलेगी. प्रदेश में इस समय किसान कर्ज तले दबे हुए थे. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से दिया गया यह तोहफा उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है.
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सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी. यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है. किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती थी. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा किसानों को बड़ा फायदा होगा.
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1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक मिलेगा लाभ
सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए इसे 1 अप्रैल, 2022 से लागू किया गया है. 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा.दीर्घ कालीन कृषि ऋण 10.15 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है और समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है.
इन कार्यों के लिए ऋण लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान
किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप,नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा, ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण,नाली निर्माण जैसे कार्यों पर दीर्घकालीन ऋण लेने पर किसानों को ब्याज पर अनुदान का लाभ मिल पाएगा. सरकार की ओर से लिया गया फैसला किसानों को बड़ी राहत देगा.