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राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि वह आरएएस भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा के विवादित उत्तर जांचने के मामले में विशेषज्ञ कमेटी का मूल रिकॉर्ड 15 फरवरी को पेश करे. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश अंकित कुमार शर्मा की याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने अपने जवाब में जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनका कोई आधार नहीं है. याचिकाकर्ता के उत्तर मान्यता प्राप्त पुस्तकों पर आधारित हैं. ऐसे में विशेषज्ञ कमेटी ने किस आधार पर अपने उत्तर सही माने हैं.
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गलत जवाबों को लेकर आपत्ति
आयोग की ओर से जारी मॉडल उत्तर कुंजी में अधिकांश सही जवाब दर्शाए थे, लेकिन बाद में विशेषज्ञ कमेटी ने उन्हें बदल दिया और आयोग ने उसके आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी. इसके अलावा मॉडल उत्तर कुंजी के कुछ गलत जवाबों को लेकर याचिकाकर्ता ने आपत्ति पेश की थी, लेकिन उसकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आयोग से विशेषज्ञ कमेटी का मूल रिकॉर्ड पेश करने को कहा है. याचिका में आरपीएससी की ओर से जारी उत्तर कुंजी के करीब दस सवालों के जवाब गलत बताते हुए बोनस अंक देने की मांग की गई है.
Reporter- mahesh pareek