Rajsthan Government Job Rule: दो से ज्यादा बच्चे होने पर राजस्थान पुलिस में नौकरी नहीं मिलेगी. जानिए इसको लेकर नियम क्या कहता है.
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Rajsthan Government Job Rule: सरकारी रोजगार पाने के लिए राजस्थान सरकार के दो बच्चों के पात्रता मानदंड को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. उन अभ्यर्थियों को राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 सरकारी नौकरी पाने से रोकता है जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं.
दो बच्चों के मानदंड को बरकरार रखते हुए भूतपूर्व सैनिक रामजी लाल जाट द्वारा दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. 2017 में सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 25 मई, 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन किया था.
जस्टिस दीपांकर दत्ता जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा संबंधित नियम भेदभावपूर्ण नहीं है. साथ ही कहा कि यह नियम संविधान का उल्लंघन नहीं करता है. राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के मुताबिक जिसके एक जून 2002 को या इसके बाद दो से अधिक बच्चे हों ऐसा अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.
जाट की उम्मीदवारी इस नियम के आधार पर खारिज कर दी गई थी कि जाट के एक जून 2002 के बाद दो से अधिक बच्चे हैं इसलिए नियम के मुताबिक जाट राज्य में सरकारी रोजगार के लिए योग्य नहीं हैं. जिसके बाद उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज किया, कोर्ट ने कहा जिस नियम के तहत उन्हें योग्य नहीं बताया गया है वह नीति के दायरे में आता है.इसी वजह से अदालत की ओर से किसी भी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं.
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