रबी के फसली ऋण के लिए किसान करवा लें पंजीयन, बिना आवेदन नहीं मिल पाएगा ऋण
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रबी के फसली ऋण के लिए किसान करवा लें पंजीयन, बिना आवेदन नहीं मिल पाएगा ऋण

राजस्थान में रबी (Rabi crop) का फसली ऋण शुरू हो चुका है, इसलिए राज्य सरकार (State Government) अब किसानों को फिर से ऋण बांटने जा रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Jaipur: राजस्थान में रबी (Rabi crop) का फसली ऋण शुरू हो चुका है, इसलिए राज्य सरकार (State Government) अब किसानों को फिर से ऋण बांटने जा रही है. अबकी बार राजस्थान के किसानों को ज्यादा ऋण मिल पाएगा, जिन किसानों ने अभी तक ऋण के लिए आवेदन नहीं किया है. वह ऑनलाइन फसली ऋण के लिए ईमित्र पर आवेदन कर सकते हैं.

8500 करोड़ का रबी फसली ऋण वितरित होगा
राजस्थान सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजना अल्पकालीन फसली ऋण का दूसरा चरण अब शुरू हो चुका है. दूसरे चरण में सरकार रबी का फसली ऋण बांट रही है, अबकी बार फसली ऋण बांटने में सरकार अपने हाथ खोल लिए हैं. किसानों को रबी के सीजन में 6000 करोड़ की जगह 8500 करोड़ का फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा. राज्य सरकार के इस फैसले से राजस्थान के किसानों को लाभ मिल पाएगा किसान ई मित्र पर अपना ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं. किसानों को यह ध्यान में रखना होगा कि बिना पंजीयन के किसानों को ऋण योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. राजस्थान सरकार ने कोरोना (Covid 19) में भी इस योजना को लागू रखा और लाखों किसानों को राहत दी. अबकी बार भी किसानों की इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सरकार उन्हें राहत पहुंचाने का काम कर रही है.

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2.40 लाख नए किसानों ने पंजीयन करवाया
किसानों को इस वित्तीय वर्ष में 2500 करोड़ रुपये का ज्यादा फसली ऋण वितरित होगा. साथ ही 3 लाख नये किसानों को राज्य सरकार की शून्य ब्याज पर फसली ऋण योजना से जोड़े जाने की भी घोषणा की गई थी. सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के क्रम में चालू वर्ष में 2.40 लाख नये किसानों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण, आवेदन किया गया है. जिसमें से 1.25 लाख नये किसानों को 248.69 करोड़ रुपये शून्य ब्याज दर योजना से लाभान्वित किया जा चुका है. इससे पहले भी सरकार ने डिफॉल्टर किसानों को ऋण माफ कर दो बड़ी राहत दी थी.

ये चुनौती कम नहीं
इस वर्ष 3 लाख नये किसानों को राज्य सरकार की शून्य ब्याज दर योजना का लाभ उपलब्ध करवाये जाने और वर्तमान ऋणी किसानों को अधिक मात्रा मे ऋण उपलब्ध करवाये जाने के निर्देश सहकारी बैंकों को प्रदान किये गये हैं. 

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