जयपुर के फुलेरा के रेनवाल में डीएलबी डायरेक्टर हरदेश कुमार शर्मा जयपुर ने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर किशनगढ़ रेनवाल तत्कालीन अधिशासी अधिकारी और हाल ही में जोबनेर अधिशासी अधिकारी मनीष कुमार सोनी को 17 सीसीए का नोटिस थमाया है, 15 दिन में स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है.
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Phulera: राजस्थान के जयपुर के फुलेरा के रेनवाल में डीएलबी डायरेक्टर हरदेश कुमार शर्मा जयपुर ने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर किशनगढ़ रेनवाल तत्कालीन अधिशासी अधिकारी और हाल ही में जोबनेर अधिशासी अधिकारी मनीष कुमार सोनी को 17 सीसीए का नोटिस थमाया है, 15 दिन में स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है, यदि 15 दिन में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो हाल ही जोबनेर अधिशासी अधिकारी मनीष कुमार सोने के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
किशनगढ़ रेनवाल नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी मनीष शर्मा को स्वायत शासन विभाग के निदेशक और संयुक्त सचिव के आदेशों की अनुपालना नहीं करना भारी पड़ गया है. इस संबंध में मंगलवार को स्वायत शासन विभाग के डीएलबी डायरेक्टर हरदेश कुमार शर्मा ने एक आरोप पत्र जारी कर विभागीय आदेशों की अनुपालना नहीं करने पर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी मनीष सोनी को 17 सीसीए नोटिस जारी किया है.
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बताया गया है कि नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल के मुख्य बाजार में स्थित सेठी मार्केट में भूखंड धारी महेंद्र कुमार पुत्र मोहन लाल जैन वह अन्य द्वारा बिना भू उपयोग परिवर्तन किए जाने के कारण विभागीय पत्रांक 1972, 25 मई 2022 द्वारा नियमानुसार सीज की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था. साथ ही 14 मार्च 2022 को नोटिस जारी करने के पश्चात नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में सात दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए थे.
इसके बावजूद अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में ना तो अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया और ना ही नियमानुसार सीज की कार्रवाई की गई, जिसको लेकर डीएलबी डायरेक्टर ने बुधवार देर शाम विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना और अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतते हुए घोर लापरवाही किए जानें के मामले को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए है.
नोटिस में बताया गया है कि यदि अधिशासी अधिकारी अपना बचाव पक्ष की तैयारी करना चाहे तो सुसंगत राजकीय अभिलेख का निरीक्षण कर निदेशालय और नगरपालिका कार्यालय में वर्णित 15 दिवस की अवधि में किसी भी कार्य दिवस को पूर्वाहन में उपस्थित होकर लिखित में अपना बचाव पक्ष रख सकते है. नोटिस में साफ लिखा गया है कि 15 दिवस में उनका लिखित कथन प्राप्त नहीं होने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार एक तरफा कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी. साथ ही अनुशासनिक जांच कार्रवाई के प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहने पर लिखित में कथन उल्लेख करने को कहा गया है.
क्या वर्षा चौधरी कर पाएगी अवैध कॉन्प्लेक्स के खिलाफ कार्रवाई
अवैध कांपलेक्स के विरुद्ध विभागीय आदेशों की अनुपालन नहीं करने का खामियाजा भुगत रहे तत्कालीन अधिशासी अधिकारी मनीष सोनी को डीएलबी डायरेक्टर द्वारा 17 सीसीए का नोटिस थमा देने के बाद स्थानीय नगरपालिका प्रशासन में हड़कंप मच गया है. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हाल ही में किशनगढ़ रेनवाल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का कार्यभार संभाली नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी क्या अवैध कॉन्प्लेक्स के विरुद्ध कार्रवाई कर पाएगी, ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में दोपहर बाद काफी सुनी गई.
कयास लगाए गए कि मनीष सोनी के पास जोबनेर के साथ किशनगढ़ रेनवाल नगरपालिका का अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण वह किसी प्रकार के पचड़े से बचने के लिए अवैध कॉन्प्लेक्स को सीज करने की कार्रवाई नहीं की है लेकिन वर्षा चौधरी को किशनगढ़ रेनवाल नगर पालिका में स्थाई ईओ की नियुक्ति मिलने के बाद अब उनके सामने कांपलेक्स के विरुद्ध कार्रवाई करने की चुनौती बन गई है यदि स्वायत शासन विभाग द्वारा अवैध कॉन्प्लेक्स पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए गए तो कार्रवाई होगी या नहीं इन चर्चाओं का बाजार भी काफी गर्म है.
Reporter: Amit Yadav
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