Trending Photos
Jaipur: जयपुर में वाणिज्यिक मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 महानगर द्वितीय ने रोडवेज से एक अरब तीन करोड रुपए से अधिक की रिकवरी के मामले में रोडवेज अध्यक्ष को बीस अक्टूबर को पक्ष रखने को कहा है. वहीं अदालत ने रोडवेज अध्यक्ष को पाबंद किया है कि वे आगामी आदेश तक इस मामले में शामिल संपत्तियों का बेचान, दान या अन्य किसी के पक्ष में हस्तांतरित ना करें. अदालत ने यह आदेश मैसर्स आशापुरा ट्रेड एवं ट्रांसपोर्ट प्रा.लि. के इजराय प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
बॉडी- कोर्ट ने रोडवेज अध्यक्ष के ऑफिस व कुर्सी सहित जिन अन्य संपत्तियों को बेचने और हस्तांतरित करने पर पाबंदी लगाई है, उनमें रोडवेज का सी स्कीम स्थित भवन, सिंधी कैंप बस स्टैंड की जमीन व ऑफिस, रोडवेज का लालकोठी स्थित भवन और रोडवेज का परिवहन मार्ग स्थित प्रबंध निदेशक का ऑफिसर व कुर्सी शामिल है.
कंपनी की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया था कि उसके व रोडवेज के बीच हुए विवाद में आर्बिट्रेटर ने प्रार्थी के पक्ष में डिक्री पारित की थी. उसे डिक्री आदेशानुसार रोडवेज से 103,03,46753 रुपए की रिकवरी करनी है. इसलिए डिक्री आदेश की पालना करवाई जाकर रोडवेज से डिक्री राशि की रिकवरी करवाई जाए. जिस पर कोर्ट ने रोडवेज के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर तलब किया है.
Reporter- Mahesh pareek
ये भी पढ़े..
Solar Eclipse 2022 : दिवाली के बाद इन तीन राशियों का बुरा वक्त, सूर्य ग्रहण बढ़ा सकता है परेशानी