शहर के बिल्डरों का कहना है कि प्रॉपर्टी में बूम के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट का दायरा बढ़ाकर रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया जाना चाहिए.
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Jaipur: लोगों का खुली जमीन, प्लॉट में लंबे समय के लिए निवेश करना कम हो रहा है. इसे बदलता ट्रेंड मानें या लोगों का प्रॉपर्टी के प्रति सुरक्षात्मक दृष्टिकोण, अब कम लोग ही लंबे समय के लिए प्लॉट में निवेश करने लगे हैं. उनकी पहली पसंद फ्लैट, ड्यूप्लेक्स, रीसेल की प्रॉपर्टी बनती जा रही है.
राज्य सरकार की ओर से चार मंजिला बिल्डिंगों में 50 लाख रुपये कीमत तक के फ्लैट खरीदने वालों को रजिस्ट्री में 2 प्रतिशत की छूट मिलने से शहर में 3 हजार से ज्यादा खरीददारों को सीधा फायदा मिला है. चार माह यानि की जुलाई से अब अक्टूबर तक 1300 करोड़ के फ्लैटों की बिक्री होने से रियल एस्टेट में बूम आया है. इस छूट से सरकार को भी 52 करोड़ से अधिक की इनकम हुई है.
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रियल एस्टेट क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए राज्य सरकार ने 2 जुलाई को अधिसूचना जारी कर 30 सितंबर तक चार मंजिल तक ऊंची बिल्डिंगों में फ्लैट खरीदारों के लिए स्टांप ड्यूटी को 6 से घटाकर 4 फीसदी कर दिया था. इसके बाद खरीदारों के रुझान को देखते हुए सरकार ने दिसंबर तक छूट दी है. फ्लैटों की रजिस्ट्री करवाने पर सामान्य तौर पर प्रॉपर्टी की कीमत का 8.8 प्रतिशत का चार्ज लगता है. इसमें 6 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगती है. ड्यूटी का 1.2 प्रतिशत सरचार्ज, कीमत की 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस और 300 रुपये सीएसआई सरचार्ज लगता है. दो प्रतिशत छूट से यह चार्ज 6.6 प्रतिशत लगा है. इससे खरीदारों को एक फ्लैट की रजिस्ट्री करवाने पर 1.10 लाख रुपये तक फायदा मिला है. खरीददारों को कुल 33 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिला है.
यूं बढ़ता गया फ्लैट की रजिस्ट्री का ग्राफ
माह-----------फ्लैट्स की संख्या-----------कीमत
जुलाई-----------500-----------------200 करोड़
अगस्त-----------650-----------------286 करोड़
सितंबर-----------900-----------------396 करोड़
अक्टूबर-----------1225---------------539 करोड़
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रियल स्टेट के कारोबार में इजाफा होगा
सामान्य दिनों में 50 लाख के फ्लैट की रजिस्ट्री में स्टांप ड्यूटी 3 लाख, 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस के 50 हजार व सरचार्ज के 60 हजार रुपये लगते है. इस प्रकार एक फ्लैट की रजिस्ट्री में 4.40 लाख रुपये लगते हैं. यह यह खर्च 3.30 लाख रुपये ही पड़ रहा है. शहर के बिल्डरों ने इस छूट को अगले साल 31 मार्च तक जारी रखने और महिलाओं को अलग से एक फीसदी छूट देने की भी मांग की है. इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा को ज्ञापन भी दिया गया हैं. शहर के बिल्डरों का कहना है कि प्रॉपर्टी में बूम के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट का दायरा बढ़ाकर रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया जाना चाहिए. इससे प्रदेश में रियल स्टेट के कारोबार में इजाफा होगा और सरकार को भी इससे अधिक राजस्व मिल सकेगा.
स्टांप ड्यूटी में भी दो फीसदी छूट देने का फैसला
बहरहाल, राज्य सरकार के 50 लाख रुपये कीमत तक के फ्लैट पर छूट के बाद स्वतंत्र मकान या भूखंड खरीदने वालों को स्टांप ड्यूटी में भी दो फीसदी छूट देने का फैसला किया है. इस छूट से रियल स्टेट सेक्टर को भी एनर्जी मिलेगी. संपत्ति की खरीद-बिक्री पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी 6 से घटाकर 4 फीसदी कर दी गई है. इस छूट का लाभ 25 लाख रुपये मूल्य तक की संपत्ति पर मिलेगा. 25 लाख रुपये की कीमत का मकान खरीदने वालों को 50 हजार रुपये तक का सीधा लाभ होगा.