आरएएस भर्ती-2021 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका को जांचने में भेदभाव करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख कार्मिक सचिव व आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रणजीत की याचिका प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
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Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2021 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका को जांचने में भेदभाव करने पर प्रमुख कार्मिक सचिव व आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रणजीत की याचिका प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि उसने आरएएस भर्ती- 2021 में भाग लिया था और उसका चयन आबकारी विभाग में हो गया. भर्ती की मुख्य परीक्षा में याचिकाकर्ता ने अन्य प्रश्नों के अलावा तीन सवालों के जवाब दिए थे और कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने भी इन्हीं तीन सवालों के याचिकाकर्ता के समान उत्तर लिखे थे.
इसके बावजूद आरपीएससी ने अन्य अभ्यर्थियों को तो इन उत्तरों के अंक दे दिए, लेकिन याचिकाकर्ता को उन उत्तरों के अंक नहीं दिए गए. इसके चलते वह भर्ती की मेरिट में नीचे चला गया और उसे निचले पद पर नियुक्ति से ही संतोष करना पडा. याचिकाकर्ता की ओर से अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका भी पेश की गई.
याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने सवालों के उत्तर जांचने और उसके अंक देने में अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया है. इसलिए याचिकाकर्ता को भी तीन उत्तरों के अंक का लाभ दिया जाए. जिससे उसकी मेरिट भर्ती में ऊपर आए और उसे उच्च पद का लाभ मिले, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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Rajasthan News: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान के अनुसूचित जनजाति छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप!
Rajasthan Scheduled Tribe Students: राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि पिछले दो वर्षों से नहीं मिली है, जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ रहा है. यह स्कॉलरशिप अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनकी शैक्षिक प्रगति में मदद करने के लिए दी जाती है, लेकिन इसके अभाव में छात्रों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
राजस्थान के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है! केंद्र सरकार ने राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को लंबित स्कॉलरशिप का भुगतान करने का आदेश दिया है. यह आदेश 2022-23 और 2023-24 के अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बकाया राशि के लिए है. इससे उन छात्रों को लाभ होगा जो लंबे समय से इस राशि का इंतजार कर रहे थे. जल्द ही, राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र और छात्राओं को उनकी लंबित स्कॉलरशिप का भुगतान किया जाएगा. यह खबर न केवल छात्रों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक बड़ी राहत होगी.
राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि पिछले दो वर्षों से नहीं मिली है. यह स्कॉलरशिप मैट्रिक पास करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है. लेकिन दुर्भाग्य से, यह राशि पिछले दो साल से छात्रों को नहीं दी गई है, जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ रहा है. इससे छात्रों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी शैक्षिक प्रगति बाधित हो रही है.