Rajasthan News : राजस्थान में मुफ्त राशन लेने वालों को 15 जुलाई से पहले ये जरूरी काम करवाना होगा. इसके लिए नया आदेश आ गया है.
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Rajasthan News : अगर आप राजस्थान में राशन की दुकान से मुफ्त गेहूं प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको 15 जुलाई तक यह कार्य अवश्य पूरा करना होगा. यदि आप समय पर यह काम नहीं करते हैं, तो आपको मुफ्त राशन के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं वितरण के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया लागू की है. सभी पात्र लाभार्थियों को 15 जुलाई तक अपनी केवाईसी पूरी करनी होगी. यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में धोखाधड़ी को रोकने और लाभ वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. बिना ई-केवाईसी के कोई भी लाभार्थी राशन की दुकान से मुफ्त गेहूं नहीं ले पाएगा. पहले ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है.
यदि 15 जुलाई तक आपने अपने दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन (ई-केवाईसी) और राशन डीलर के पास जमा नहीं कराया, तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा. ई-केवाईसी का कार्य डीलर द्वारा किया जाता है, लेकिन लाभार्थियों को डीलर के पास जाकर अपने सभी दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होता है और पॉस मशीन पर अंगूठे का निशान देना होता है.
जानकारी के अनुसार योजना में वंचित पात्र लोगों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया समय-समय पर चलती रहती है. सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित न रहे. कई मामलों में देखा गया है कि कुछ लोग फर्जीवाड़ा करके गलत आधार नंबर जोड़वा लेते हैं.
फर्जी तरीके से गेहूं वितरण और वितरण के नाम पर दलाली की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं. इसलिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है ताकि वंचित लोगों को लाभ मिल सके और अपात्र लोग इस योजना का दुरुपयोग न कर सकें.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं वितरण के दौरान पॉस मशीन में व्यापक बदलाव किए हैं ताकि संबंधित डीलर अपने यहां गेहूं लेने आने वाले लाभार्थियों और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की ई-केवाईसी पॉस मशीन के माध्यम से भी कर सकें.
ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डीलरों को आवश्यक जानकारी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों और विभाग की वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की गई है. डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को गेहूं वितरण करते समय पॉस मशीन का उपयोग करके उनकी ई-केवाईसी भी करें. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 15 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो सके.