Rajasthan Politics : राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में बहरोड़ विधायक ने बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा उठाया. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, कि ई-मित्र की गलतियों, मृत्यु, बैंक विवरण की गलतियों, और भौतिक सत्यापन की समस्याओं के कारण पेंशन लंबित है. गड़बड़ी करने वाले ई-मित्रों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश आईटी विभाग को भेजी जाएगी.
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Rajasthan News : राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ आरंभ हुई. इस दौरान बहरोड़ के विधायक ने सरकार के समक्ष बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि उन वृद्धों को, जो पेंशन सूची में होने के बावजूद पेंशन से वंचित हैं, सरकार किस प्रकार सहायता प्रदान करेगी? इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की क्या योजनाएँ हैं? क्या वे वृद्धजन पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे? और जिन अधिकारियों के कारण उनकी पेंशन अटकी हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?
गलत सत्यापन से रुकी पेंशन
सभी प्रश्नों के उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सदन में बताया कि पिछले तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कुल 23,068 वृद्धजन पेंशन के पात्र पाए गए हैं. इनमें से 22,619 वृद्धजनों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है.
शेष 449 पेंशनर्स के मामले विभिन्न कारणों से लंबित हैं. आंकड़ों के अनुसार, 21 वृद्धजनों की पेंशन ई-मित्र द्वारा गलत सत्यापन के कारण रुकी हुई है. 407 पेंशनर्स की मृत्यु के कारण उनकी फाइलें लंबित हैं. वहीं, बैंक विवरण गलत होने से 4 और भौतिक सत्यापन न हो पाने से 17 बुजुर्गों की पेंशन अटकी हुई है.
लाइसेंस रद्द करने की होगी सिफारिश
मंत्री का जवाब सुनने के बाद, जब बहरोड़ विधायक ने पूछा कि क्या सरकार उन ई-मित्रों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने गड़बड़ी की है? इस पर मंत्री अविनाश ने बताया कि ई-मित्रों को लाइसेंस आईटी विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं. हालांकि, हमारे पास उन ई-मित्र संचालकों की सूची है, जिनकी गलती के कारण पात्र पेंशनर्स की पेंशन रुकी हुई है. हम इस सूची को आईटी विभाग को भेजेंगे और इनके लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश करेंगे.
ऐसे होगी पेंशन शुरू
मंत्री अविनाश ने यह भी बताया कि जिन पात्र पेंशनर्स का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है या जिनके बायोमेट्रिक सत्यापन में समस्या आ रही है, वे संबंधित स्वीकृत अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में BDO और शहरी क्षेत्र में SDO) से मिल सकते हैं. पोर्टल पर सरकार ने एक अतिरिक्त सुविधा दी है, जिसमें अधिकारी के मोबाइल से OTP के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है. जो बुजुर्ग अधिकारी तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए हम एक सर्कुलर जारी करेंगे, जिसमें अधिकारी ई-मित्र के माध्यम से बुजुर्गों के घर जाकर सत्यापन करेंगे और पेंशन शुरू करवाएंगे.