Rajasthan News:आबकारी विभाग ने तबादला नीति का प्रारूप तैयार करके राज्य सरकार को भिजवा दिया है. जल्द ही राज्य सरकार के स्तर पर तबादला नीति लागू करने का निर्णय किया जाएगा.
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Rajasthan News:आबकारी विभाग ने अब अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर तबादला नीति तैयार कर ली है. आबकारी विभाग ने तबादला नीति का प्रारूप तैयार करके राज्य सरकार को भिजवा दिया है. जल्द ही राज्य सरकार के स्तर पर तबादला नीति लागू करने का निर्णय किया जाएगा.
क्या है नीति, किस तरह से होंगे विभाग में तबादले
कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले अब नीति के आधार पर ही किए जाएंगे. मुख्य सचिव कार्यालय के स्तर पर यह निर्णय होने के बाद सभी विभाग अपने-अपने कार्मिकों के ट्रांसफर को लेकर पॉलिसी तैयार कर रहे हैं. आबकारी विभाग ने अपने कार्मिकों के तबादलों को लेकर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है.
आबकारी आयुक्त अंशदीप ने तबादला नीति का ड्राफ्ट वित्त विभाग को भिजवा दिया है. विभाग की मंशा है कि अधिक राजस्व लक्ष्य अर्जित करने के लिए तबादला नीति इस तरह से तैयार की जाए, जिससे अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन मिले.
लागातार लक्ष्य से अधिक राजस्व अर्जित करने वाले कार्मिकों को ऐसी जगहों पर लगाया जाएगा, जहां पर अधिक राजस्व अर्जन की संभावना हो. विभाग का मानना है कि एक ही जिले में लंबे समय तक कर्मचारियों के जमे रहने से उनकी कार्यक्षमता में कमी आती है.
तबादला नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक हर साल तबादले 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच पूरे कर लिए जाएंगे. इसके बाद स्थानांतरण विशिष्ट परिस्थितियों और पदों की समाप्ति, शिकायत के आधार पर, विशिष्ट पदों को भरने या अन्य कारण अंकित करते हुए ही किए जा सकेंगे.
वित्त वर्ष के पहले और चौथे त्रैमास में आबकारी बन्दोबस्त कार्य होने के चलते इस अवधि में ट्रांसफरों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी. तृतीय त्रैमास में विशिष्ट परिस्थितियों में ही स्थानांतरण किए जा सकेंगे.
आबकारी विभाग में स्थानांतरण को लेकर तय किया गया है कि हर वर्ष 15 जुलाई से 31 जुलाई की अवधि में ऑनलाइन आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे. आबकारी आयुक्त या वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध रिक्तियों और राज्यकर्मी की कार्य क्षमता के आधार पर आवेदन स्वीकार करने या रद्द करने का निर्णय किया जाएगा.
वित्त विभाग द्वारा किए जाने वाले पदस्थापन में आबकारी आयुक्त की टिप्पणी जाएगी. ट्रांसफर होने के बाद समस्या होने पर 15 दिन में लिखित अभ्यावेदन दे सकेंगे, जिस पर सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्णय किया जाएगा.
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