अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि पीड़िता ने अप्रैल 2017 में आरोपी के खिलाफ जवाहर सर्किल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
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Jaipur: जयपुर मेट्रो-प्रथम की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट-3 ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व गर्भपात करवाने के मामले में अभियुक्त सिरसी रोड के कनकपुरा निवासी अनिरुद्द जाखड़ को दस साल कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि जुर्माना राशि जमा होने पर इसमें से 90 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएं और दस हजार रुपए अभियोजन व्यय के तौर पर राजकोष में जमा करवाएं जाएं.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि पीड़िता ने अप्रैल 2017 में आरोपी के खिलाफ जवाहर सर्किल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा था कि आरोपी के परिवार की ओर से अक्टूबर 2016 में उसके लिए शादी का रिश्ता आया था. आरोपी बोराज बिजली बोर्ड में जेईएन के पद पर था. बाद में आरोपी उससे मोबाइल पर बातचीत करने लगा. इसी दौरान उसकी मां के ऑपरेशन के दौरान नबंवर 2016 में आरोपी ने उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाया और उसके साथ शादी से पहले ही जबरन दुष्कर्म किया.
इसके बाद उसने पीड़िता से शादी करने से इंकार कर दिया लेकिन जब उसे पीड़िता के गर्भवती होने का पता चला तो उसने बहला-फुसलाकर एक अस्पताल में उसका गर्भपात भी करवा दिया और वापस शादी करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने पीड़िता के बयानों व सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दस साल कैद व जुर्माने की सजा दी.
Reporter- Mahesh Pareek
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