एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने तीन अलग-अलग आदेश जारी किए हैं. आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
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Jaipur: प्रदेश की राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट में नौकर या किरायेदार रखने पर उनका पुलिस सत्यापन नहीं करवाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी. वही सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी पुलिस ने आदेश जारी किए है. जयपुर की जनता के लिए धारा 144 (section 144) के तहत तीन अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने तीनों आदेश जारी किए हैं. आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 (section 188) के तहत लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
शहर में जब भी कोई आपराधिक वारदात होती है तो उसमें अपराधियों को पकड़ने में अब सीसीटीवी (CCTV) कैमरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है. वहीं शहर में अधिकतर व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो कि दूकान के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे लगा लेते हैं लेकिन बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाते हैं. ऐसे में सड़क पर अपराध करके भाग रहे अपराधियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है.
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इस पर पहल करते हुए ऐसे में जयपुर के एडिश्नल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जब भी कोई अपराध घटित होता है तो वारदात स्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को उस अपराध को सुलझाने में काफी मदद मिलती है. इसे देखते हुए तमाम प्रमुख मार्गो पर मौजूद प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया गया है.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉयन ऑर्डर राहुल प्रकाश ने बताया कि जो भी व्यक्ति अपने मकान या दुकान पर नौकर या कोई कार्मिक रखता है, तो उसे उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना बेहद आवश्यक है. राजधानी में ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं, जिसमें घरेलू नौकर या कार्मिक द्वारा संगीन अपराधों को अंजाम दिया गया है. जिसे देखते हुए सभी लोगों को नौकरों और कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य किया गया है.
इसी तरह से तीसरा आदेश टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किया गया है, जिसके तहत उन्हें बिना वेरिफिकेशन के किसी भी व्यक्ति को सिम कार्ड नहीं बेचने को लेकर पाबंद किया गया है. यदि टेलीकॉम कंपनी द्वारा बिना वेरिफिकेशन के और फर्जी पहचान पत्र के आधार पर किसी व्यक्ति को सिम कार्ड जारी की जाती है तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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पुलिस की ओर से धारा 144 के तहत जयपुर शहर में प्रतिष्ठान पर सीसीटीवी कैमरे लगवाना, मकान या दुकान पर नौकर या कार्मिक का वेरिफिकेशन कराना और टेलीकॉम कंपनियों के लिए वेरिफिकेशन के बिना सिम कार्ड नहीं बेचने को लेकर पाबंद किया गया है. इसके बाद भी अगर इन नियमों की अवहेलना होती है तो पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी.