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Jhunjhunu News: झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 17, रोड नंबर तीन की बेशकीमती जमीन पर जिला कलक्टर द्वारा दिए गए फैसले को लेकर आज पीड़ित परिवारो ने पत्रकार वार्ता कर न्याय की गुहार लगाई है. दरसअल 1965 में जुहरा खां नामक व्यक्ति ने अपनी जमीन के हिस्सों को बेच दिया था. 8 बिस्वा जमीन सत्यनारायण दुबे और दीपनारायण दुबे को, जबकि 2 बीघा 12 बिस्वा जमीन नंदलाल महाजन को बेची गई. इन सभी रजिस्ट्रियों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया गया था. 2002 में यह क्षेत्र नगर परिषद के अंतर्गत आ गया, और संबंधित जमीन पर दुकान, मकान और स्कूल स्थापित हो गए.
बाद में इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर न्यायालय में जुहरा खां के पोतों ने अपील की, जिसमें उन्होंने केवल 2 बीघा 12 बिस्वा जमीन का दावा किया गया था जिसके बाद 3 बीघा 6 बिस्वा जमीन जुहरा खां के नाम पुनः दर्ज कर दी गई. प्रभावित लोगों का आरोप है कि अपील में नगर परिषद और जमीन पर काबिज पट्टाधारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया.
वार्ड नंबर 17 संघर्ष समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि इस फैसले के कारण 15 परिवारों पर संकट के बादल छा गए है इन परिवारों ने नगर परिषद से पट्टे प्राप्त कर यहां मकान, दुकान और स्कूल का निर्माण भी कर लिया था. प्रभावित परिवारों ने अब जिला कलक्टर के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी की है. उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा लिया गया यह फैसला पूरी तरह से एकतरफा है.
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