रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन, अब ज्यादा समान ले जाने पर चुकाना पड़ेगा छह गुना ज्यादा चार्ज
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रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन, अब ज्यादा समान ले जाने पर चुकाना पड़ेगा छह गुना ज्यादा चार्ज

रेलवे द्वारा निर्धारित सामान ले जाने की छूट से ज्यादा सामान पाया जाता है तो रेलवे उस ज्यादा सामान पर छह गुना ज्यादा चार्ज वसूल सकता है. इस संबंध में जोधपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीणा का कहना है कि निर्धारित छूट से अधिक समान को न्यूनतम चार्ज पर बुक करवाने की व्यस्था रेलवे में बहुत पहले से लागू है और टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा इसकी पालना करवाई जाती है. 

अब ज्यादा समान ले जाने पर चुकाना पड़ेगा छह गुना ज्यादा चार्ज.

Jodhpur: यदि आप लंबी दूरी के सफर अथवा रिश्तेदारों की शादी में ट्रेन के माध्यम से जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. आप अपने साथ ट्रेन में निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा नहीं करें अन्यथा निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करने पर रेलवे को छह गुना ज्यादा चार्ज चुकाना पड़ सकता है. जी हां... रेलवे यात्रा पर जा रहे यात्रियों को अपने साथ-साथ अपने उस सामान की भी टिकट बनवानी होगी है जो वह अपने साथ ले जाना चाहते हैं.

अनेक यात्रियों को इस बात की जानकारी पाकर हैरानी जरूर होगी की ट्रेन के माध्यम से यात्रा करने पर साथ ले जाए जाने वाले सामान को भी बुक करवाना पड़ता है. अगर यात्री के पास रेलवे द्वारा निर्धारित सामान ले जाने की छूट से ज्यादा सामान पाया जाता है तो रेलवे उस ज्यादा सामान पर छह गुना ज्यादा चार्ज वसूल सकता है.

इस संबंध में जोधपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीणा का कहना है कि निर्धारित छूट से अधिक समान को न्यूनतम चार्ज पर बुक करवाने की व्यस्था रेलवे में बहुत पहले से लागू है और टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा इसकी पालना करवाई जाती है. तो अपनी यात्रा को सुगम और तनावमुक्त बनाने के लिए साथ ले जाने वाले सामान को रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध वजन तौलने वाली मशीन पर तौल लिया जाना चाहिए, ताकि सामान पर दी गई छूट से ज्यादा सामान के वजन का पता लग सके.

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ज्यादा सामान होने पर क्या करें?
आप जिस ट्रेन में जा रहे हैं उसी में अगर अपना अतिरिक्त सामान ले जाना चाहें, तो उसके लिए आपको 30 मिनट पहले लगेज ऑफिस में जाकर बुकिंग करवानी होगी। आप जब अपना टिकत बुक कराते हैं, तब भी सामान की एडवांस बुकिंग करवाई जा सकती है। आईआरसीटीसी के निर्देश है कि अगर आपने लगेज को सही ढंग से पैक नहीं किया होगा तो उसकी बुकिंग नहीं की जाएगी।

जान लें किस क्लास में है कितनी छूट
रेलवे के मुताबिक, एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलोग्राम तक और एसी सेकंड क्लास में 50 किलोग्राम तक फ्री लगेज की अनुमति है। एसी 3-टियर स्लीपर, एसी चेयर कार और स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक का सामान ले जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त 2-क्लास की सीमा 25 किलोग्राम तक है। वहीं न्यूनतम सामान शुल्क 30 रुपये होगा।

इनका कहना है
इस तरह की व्यवस्था भारतीय रेल में पहले से ही लागू है तथा यात्री को अपने पास निर्धारित छूट की सीमा से अधिक समान होने पर उसे अपने टिकट पर रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय से बुक करवा लेना चाहिए अन्यथा ट्रेन अथवा गंतव्य स्थल पर चेकिंग के दौरान छूट के अतिरिक्त वजन वाले सामान का रेलवे नियमानुसार ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है।

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