पीड़िता के मुकर जाने के बाद भी न्यायालय ने किया इंसाफ, आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
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पीड़िता के मुकर जाने के बाद भी न्यायालय ने किया इंसाफ, आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

बसोली थाना क्षेत्र में 2 फरवरी 2020 को नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Bundi: पोस्को (POCSO) क्रम संख्या 1 ने बसोली थाना क्षेत्र में 2 फरवरी 2020 को नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने पीड़िता सहित सभी गवाह के बयानों से मुकर जाने के बाद भी मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट (Forensic Science Laboratory Report) के आधार पर आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है. आरोपी बनवारी को 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है और साथ ही आरोपी को जेल भी भेज दिया है. 

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बसोली थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग पीड़िता सवेरे शौच के लिए गई थी इसी दौरान बनवारी और सोनू उसे जबरन उठाकर खेत में ले गए और दुष्कर्म किया. जब पीड़िता के पिता ने विरोध किया तो सोनू ने उसके पिता को सरीये से मारकर सिर फोड़ दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया और उसके बाद जेल से जमानत पर बनवारी और सोनू  को रिहा कर दिया. बसोली पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर 363, 366A, 323, 376D, N325 मामला दर्ज किया था. 

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कार्यलय विशिष्ठ लोक अभियोजक पोस्को राकेश  ठाकुर ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के साथ हुए अपराध के मामले में दुष्कर्म, पीड़िता और सभी गवाह अपने बयानों से बदल गए इसी दौरान 13 गवाह और 29 दस्तावेज को रखने के बाद भी न्यायालय ने एफएसएल और मेडिकल रिपोर्ट (Medical Report) को आधार माना और बनवारी मीणा को दोषी करार दिया और साथ ही उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और बनवारी को कुल 70 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है. फिलहाल बनवारी के साथी सोनू को बरी कर दिया गया है.

Reporter : Sandeep Vyas

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