टोंक: चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने की स्टाम्प शुल्क राशि में 100 प्रतिशत छूट की मांग
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टोंक: चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने की स्टाम्प शुल्क राशि में 100 प्रतिशत छूट की मांग

राज्य सरकार ने 23 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन जारी कर स्टाम्प शुल्क पर राशि 100 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दी है.

चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्य

Tonk: टोंक में चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजीव सिंघल ने रिप्स के अंतर्गत इंडस्ट्रीज को दी जाने वाली स्टाम्प शुल्क राशि को पुन 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किये जाने की मांग की हैं. सिंघल ने बताया की राज्य सरकार ने 17 दिसम्बर 2019 को नोटिफिकेशन द्वारा इंडस्ट्रीज पर भूमि खरीद और लीज राशि पर स्टाम्प शुल्क राशि को 100 प्रतिशत माफ़ किया था, जिससे राज्य में व्यापार और उद्योग लगाने के लिए नए उद्यमी सामने आये और राज्य में निवेश भी बढ़े थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने 23 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन जारी कर स्टाम्प शुल्क पर राशि 100 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दी है.

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राजीव सिंघल ने कहा की दिसम्बर 2019 में ये छूट दी गयी और उसके बाद ही कोरोना काल शुरू हो गया, ऐसे में इन 2 सालों में ना तो कोई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और ना ही कोई नया निवेश सामने आया है, इस कारण इस स्कीम का फायदा राज्य के उद्योग और व्यापार जगत को नहीं हुआ.अब जब कोरोना काल समाप्त हो चुका है और राज्य का व्यापार और उद्योग जगत पटरी पर लौट रहा हैं, ऐसे में स्टाम्प शुल्क में मिलने वाली छूट को कम कर दिया गया है, जिससे राज्य के व्यापर और उद्योग जगत पर बुरा असर पड़ेगा और 2019 में दी गयी छूट केवल कागजो में सिमट कर रह जाएगी, जिसका कोई प्रत्यक्ष परिणाम और लाभ राज्य को नहीं मिलेगा.

इस सन्दर्भ में माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री को टोंक चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पत्र लिखकर इंडस्ट्री पर भूमि खरीद और लीज पर स्टाम्प शुल्क पूर्ववत ही पूर्ण माफ़ करने की मांग की हैं, जिससे टोंक सहित राज्य के सभी उद्योग और व्यापार को फायदा पहुंचे साथ ही राज्य में निवेश बढ़ें.

Reporter - Pursottam Joshi

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