SUPREME COURT ने खारिज की होम्योपैथी और यूनानी फॉर्मूला अपनाने वाली याचिका
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SUPREME COURT ने खारिज की होम्योपैथी और यूनानी फॉर्मूला अपनाने वाली याचिका

लेकिन बुधवार को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो।

नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) से निपटने के लिए होम्योपैथी और यूनानी जैसी वैकल्पिक चिकित्सा को अपनाए जाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट (Suprema Court) ने खारिज कर दिया है. बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि यह नया वायरस है. अभी इस तरह के किसी प्रयोग का आदेश नहीं दिया जा सकता. इस वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है.
 
देश के स्वास्थ्य आपदा लेकर आए कोरोना वायरस को निष्प्रभाव करने के लिए लगातार होम्योपैथी और यूनानी फॉर्मूलों के इस्तेमाल की मांग की जा रही थी. चिकित्सकों का दावा था कि इस चिकित्सा से कोरोना मरीज का इलाज किया जा सकता है. देशभर के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे दावे किए जा रहे थे. जिसके लिए कुछ दिन पहले ही कोर्ट में इसकी पद्धति के प्रयोग के लिए अनुमति मांगने कुछ चिकित्सकों ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी. लेकिन बुधवार को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.

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बताते चलें कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस के बचाव की खोज में जुटे हुए हैं. बहुत से वैज्ञानिक तो ऐसे भी है जो दिन-रात इस वायरस का वैक्सीन बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं. लेकिन अभी तक इस वायरस से निजात दिलाने वाली दवा की खोज नहीं हो सकी है. वहीं ये वायरस लगातार तेजी से पूरे देश में फैलता जा रहा है. सिर्फ भारत में ही कोरोना के 11,439 मरीज सामने आ चुके हैं. जिसमें से 377 लोगों की अबतक मौत हो चुकी है जबकि 1,306 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं. वहीं 9,756 लोग अभी-भी अपना इलाज करा रहे हैं.

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