हिजाब मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कही ये बड़ी बात
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हिजाब मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कही ये बड़ी बात

Supreme Court Remarks On Hijab Row: सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) | साभार- एएनआई.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka) के हिजाब मामले (Hijab Case) की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) में अभी सुनवाई चल रही है और मामले पर हमारी नजर है.

  1. हिजाब मामले को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं
  2. सही समय पर सुप्रीम कोर्ट करेगा हस्तक्षेप
  3. हिजाब मामले पर है सुप्रीम कोर्ट की नजर

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हिजाब मामले की याचिका

हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही समय आने पर इस केस की सुनवाई की जाएगी. अभी ये मामला हाई कोर्ट में है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार हिजाब मामले की सुनवाई से इनकार किया है. पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जा चुका है.

हिजाब मामले को धार्मिक और राजनीतिक न बनाएं

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और वह उचित समय पर हस्तक्षेप करेगा. हिजाब मामले को धार्मिक और राजनीतिक न बनाएं.

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कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती

बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में अंतरिम आदेश जारी किया था कि अगले आदेश तक स्कूलों को दोबारा खोला जाए और तब तक स्कूलों में धार्मिक पहनावे पर रोक लगाई जाए. हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

जान लें कि कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन जजों की बेंच हिजाब मामले की सुनवाई कर रही है. इस बेंच में चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जे एम खाजी और जस्टिस कृष्णा ए दीक्षित शामिल हैं.

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गौरतलब है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में उडुपी के एक कॉलेज की स्टूडेंट फातिमा बुशरा ने कर्नाटक सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसमें स्टूडेंट्स के ड्रेस कोड को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं.

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