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तिरुवनंतपुरम: अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में सरकार की अपील पर उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों से जवाब तलब किया. केरल उच्च न्यायालय ने 2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में मंगलवार को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर अभिनेता दिलीप समेत सभी आरोपियों से जवाब तलब किया.
निचली अदालत ने आरोपी के इस मामले में कुछ अन्य गवाहों को तलब करने और सभी अभियुक्तों (The Accused) के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की सत्यापित प्रतियां (attested copies) हासिल करने की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार उच्च न्यायालय पहुंची है. न्यायमूर्ति वीजू अब्राहम ने मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी करके अभियोजन (Prosecution) पक्ष की दो अलग-अलग याचिकाओं पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी, 2022 की तारीख मुकर्रर की.
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एक अर्जी में अभियोजन (Prosecution) पक्ष ने दिलीप के मोबाइल नंबर सहित 25 मोबाइल नंबरों के मूल ग्राहक आवेदन (Native Client Application) और इनमें से आठ नंबरों का विस्तृत कॉल विवरण (Call Details) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जबकि दूसरी याचिका में आगे की पूछताछ के लिए 16 गवाहों को फिर से बुलाने का अनुरोध किया गया है. इन गवाहों में से नौ अतिरिक्त गवाह हैं, जबकि सात की गवाही पहले हो चुकी है.
निचली अदालत ने 21 दिसंबर को तीन गवाहों को तलब करने की अनुमति दी थी और अन्य को तलब करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था. गवाहों को तलब करने के संबंध में, अभियोजन पक्ष ने दलील दी है कि निचली अदालत के आदेश ने कुछ गवाहों को फिर से तलब करने के आवेदन को खारिज कर दिया और केवल तीन को समन करने की अनुमति दी, जो 'अवैध और अनुचित था और मामले में सही निर्णय तक पहुंचने में पूर्वाग्रह पैदा करेगा.'
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गौरतलब है कि पीड़िता तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री है, जिसे कथित तौर पर अगवा करके दो घंटे तक उसकी कार में ही छेड़छाड़ की गई थी. इस कृत्य का कथित तौर पर वीडियो भी बनाया गया था. मामले में 10 आरोपी हैं जिनमें अभिनेता दिलीप भी शामिल हैं. दिलीप को मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया.
(इनपुट - भाषा)
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