रथयात्रा की इजाज़त न देने के खिलाफ बीजेपी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को भेजा नोटिस
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रथयात्रा की इजाज़त न देने के खिलाफ बीजेपी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को भेजा नोटिस

कोलकाता में बीजेपी की प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथयात्रा पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी. 

फाइल फोटो

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा की इजाजत न देने के खिलाफ राज्य बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी.दरअसल, राज्य बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन के फैसले पर रोक लगाने की मांग है. कोलकाता में बीजेपी की प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथयात्रा पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी.

वहीं, इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बीजेपी की प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ रथयात्रा को मंजूरी दे दी थी, जिसे राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था. इसके बाद ममता सरकार हाईकोर्ट के एकल बेंच के इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच के पास पहुंची थी. 

आपको बता दें कि ममता सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य में बीजेपी की गणतंत्र रथयात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद बीजेपी ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करने केबादहाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था. जिसके बाद अब ममता सरकार ने हाईकोर्ट के एकल बेंच के इस फैसले को चुनौती दी थी. जिस पर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ सुनवाई की और रथयात्रा पर फिर से रोक लगा दी थी. 

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की गणतंत्र रथयात्रा को अनुमति नहीं देने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि रथ यात्रा से होने वाला खतरा काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है

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