'केजरीवाल' को नहीं मिला फ्लैट का पजेशन, बिल्डर को भेजा गया जेल
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'केजरीवाल' को नहीं मिला फ्लैट का पजेशन, बिल्डर को भेजा गया जेल

मुंबई के अरुण केजरीवाल और उनके परिवार ने साल 2005 में गुडी पाडवा के मौके पर कांदीवली में एसडी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में 1,165 Sq.फुट का फ्लैट बुक कराया था. 

फाइल फोटो

मुंबईः कंज्यूमर कमीशन के आदेश के बाद भी जब बिल्डर ने घर खरीदार को फ्लैट का पजेशन नहीं दिया तो कमीशन ने बिल्डर को सीधा मुंबई की ऑर्थर रोड जेल भेज दिया और वो भी 3 साल की सजा के साथ. हालांकि फ्लैट बुकिंग के 14 साल बाद भी खरीददार आज भी पजेशन के इंतजार में है. 

मुंबई के कांदिवली इलाके में रहने वाले अरुण केजरीवाल और उनके परिवार ने साल 2005 में गुडी पाडवा के मौके पर कांदीवली में एसडी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में 1,165 स्कवायर फीट का फ्लैट बुक कराया था. साल 2007 तक फ्लैट का पजेशन नहीं मिला तब स्टेट कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया, 9 साल तक केस चलता रहा और साल 2016 में कंज्यूमर कमीशन ने बिल्डर को बकाया रकम लेकर एग्रीमेंट करवाने का आदेश दिया.

आदेश के ढाई साल बाद भी फ्लैट का कब्जा देने के आदेश का पालन नहीं होने पर कंज्यूमर कमीशन ने बिल्डर को 3 साल कैद की सजा सुनाई है और बिल्डर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

कमीशन ने अपने फैसले में इस बात का जोर दिया है कि बैलेंस राशि का भुगतान करने के बाद भी बिल्डर ने जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए बिल्डर को हिरासत में भेजा गया है, आदेश के मुताबिक अगर बिल्डर आदेश का पालन करते हुए खरीदार को फ्लैट दे देता है तो उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा.

पूरे मामले की जांच में ये भी पता चला है कि बिल्डर ने घर खरीददार को धोखा दिया और फ्लैट को किसी और पहले ही बेच दिया है, इस तरह के मामले में कमीशन के आदेश के बिल्डर जेल चला गया लेकिन घर खरीदार 14 साल बाद भी फ्लैट के पजेशन का इंतजार कर रहा है.

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