महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत सिंह केस मे बिहार पुलिस की मुंबई मे जांच करने पर सवाल खड़ा किया और सीआरपीसी की धाराओं का हवाला देकर कहा है कि इस मामले में पुलिस और स्थानीय अदालत को ही संवैधानिक अधिकार हैं.
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मुंबई: महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत सिंह केस मे बिहार पुलिस की मुंबई मे जांच करने पर सवाल खड़ा किया और सीआरपीसी की धाराओं का हवाला देकर कहा है कि इस मामले में पुलिस और स्थानीय अदालत को ही संवैधानिक अधिकार हैं.
@MumbaiPolice already began investigating allegations about @itsSSR's unfortunate alleged suicide. Even if Bihar Police registered an offence in Patna, under Ch. 12 & 13 of the #CrPC it has to be investigated,inquired & tried by police & courts within whose jurisdiction...
— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) August 2, 2020
गृह मंत्री ने इसे लेकर ट्वीट किया, 'मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की दुर्भाग्यपूर्ण कथित आत्महत्या के बारे में आरोपों की जांच शुरू कर दी है. भले ही बिहार पुलिस ने पटना में केस दर्ज किया है. लेकिन सीआरपीसी की धारा 12 और 13 के तहत इसकी जांच, पूछताछ के अधिकार स्थानीय पुलिस और अदालतों के पास हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में, यह घटना घटी है.'
अनिल देशमुख ने आगे लिखा, 'मैं सुशांत सिंह केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की निंदा करता हूं. राजनीतिक फायदे के लिए इस मामले का अब राजनीतिकरण किया जा रहा है. महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में पेशेवर रूप से पूछताछ कर रही है और सच्चाई का पता लगाने में सक्षम है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है.'
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