महाराष्ट्र सरकार ने HC को बताया, नीरव मोदी का बंगला गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है
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महाराष्ट्र सरकार ने HC को बताया, नीरव मोदी का बंगला गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है

सरकार की ओर से अदालत में पेश होते हुए वकील पी पी काकड़े ने मुख्य न्यायाधीश एन एच पाटिल के नेतृत्व वाली एक खंड पीठ को बताया कि जिला कलेक्टर ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

महाराष्ट्र सरकार ने HC को बताया, नीरव मोदी का बंगला गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के अलीबाग स्थित अवैध बंगले को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 

उच्च न्यायालय ने रायगढ़ जिले के अलीबाग में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था. मुंबई से लगी हुई यह जगह छुट्टियां मनाने के लिए लोकप्रिय है. 

सरकार की ओर से अदालत में पेश होते हुए वकील पी पी काकड़े ने मुख्य न्यायाधीश एन एच पाटिल के नेतृत्व वाली एक खंड पीठ को बताया कि जिला कलेक्टर ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

उन्होंने कहा, 'नीरव मोदी का बंगला गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन एक बड़ा बंगला होने की वजह से इसके बारे में इंजीनियरों से सलाह ली जा रही है. बंगले को गिराने का काम नियंत्रित विस्फोटों के जरिए अंजाम दिया जाएगा.' 

वहीं इससे पहले वाली सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि उसने इस बंगले को कुर्क कर लिया है, इसलिए इस मामले में उसे भी सुना जाए. निदेशालय ने ही मोदी पर धनशोधन का आरोप लगाया है. 

शुक्रवार को हुई सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय की वकील नेहा भीड़े ने अदालत को बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने यह संपत्ति कलेक्टर को सौंप दी है लेकिन उन्हें यहां से कुछ चीजों को अभी निकालना है, इसलिए एजेंसी को और समय की जरूरत है. 

इस पर अदालत ने कहा कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि इसे गिराने की प्रक्रिया उसके आदेश के बाद ही शुरू हुई है. मुख्य न्यायाधीश पाटिल ने कहा, ‘आप कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं और इसका हल निकाल सकते हैं.' 

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