महाराष्ट्र: मकोका अदालत ने हत्या के मामले में नौ लोगों को किया बरी
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महाराष्ट्र: मकोका अदालत ने हत्या के मामले में नौ लोगों को किया बरी

फरवरी 2012 में कल्याण के बेल बाजार इलाके में एक कमरे में हारिस उर्फ बिट्टू सुल्तान शाह (25) की हत्या कर उसके शव को नासिक के पास इगतपुरी में जला दिया गया था.

(प्रतीकात्मक फोटो)

ठाणे: मकोका की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 2012 में हुई एक शख्स की हत्या के मामले में नौ आरोपियों को बरी कर दिया. फरवरी 2012 में कल्याण के बेल बाजार इलाके में एक कमरे में हारिस उर्फ बिट्टू सुल्तान शाह (25) की हत्या कर उसके शव को नासिक के पास इगतपुरी में जला दिया गया था. इस मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपियों को लगा था कि शाह ने उनसे 30 किलो चरस चुराए हैं. मामले के 12 आरोपियों में से दो फरार हैं जबकि मुकदमा लंबित रहने के दौरान एक की मौत हो गई.

शुक्रवार को मकोका अदालत के न्यायाधीश एस बी बहलकर ने जेल में बंद नौ आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 33 गवाहों का परीक्षण किया था.

बरी किए गए आरोपियों के नाम रहीमबाई यूसुफ पठान (28), इरशाद शेख (44), बिलाल उर्फ छोटू शेख (30), जाहिद शेख (27), बरखट (37), राजा उर्फ भूषण मोरे (32), बबन वानी (44), अमजद लंबू पठान (39) और इमरान सैयद (37) हैं.

दो फरार आरोपियों के नाम जहूर अहमद अब्बास पठान और ईश्वर हैं जबकि हनीफ शेख उर्फ हनीफ मेंडा की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई थी.

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